महिला अधिकारों की बात तो हर कोई उठाता है लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो कि पुरुष अधिकारों की भी बात उठाते हैं.
अपने अपने आसपास कई तरह के महिला उत्पीड़न के केसेस देखे होंगे लेकिन अगर पति या पुरुष पीड़ित होता है तो उसके लिए कौन से अधिकार हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे.
भारत में हर पति को अपनी पत्नी की तरफ से की गई हिंसा और उसके उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार दिया गया है.
अगर पति पत्नी के द्वारा मेंटल हैरेस किया जा रहा है तो वह इसकी शिकायत पुलिस या कोर्ट में कर सकता है.
हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग भी कर सकता है हालांकि यह अधिकार पति-पत्नी दोनों का ही होता है.
लेकिन अगर वाइफ नौकरी करती है तो पति मेंटेनेंस का दावा कर सकता है.
खुद से बनाई गई सारी संपत्ति पर पति का ही अधिकार होता है.
जैसे बीवियां तलाक लेती हैं, वैसे पति भी कोर्ट में तलाक को लेकर याचिका बड़ी ही आसानी से दायर कर सकते हैं.