ये हैं पासपोर्ट बनवाने के 5 नए नियम, जान लें

हर किसी का सपना होता है कि वह एक बार जरूर विदेश घूम कर आए. इसके लिए उसे पासपोर्ट बनवाना जरूरी होता है.

वहीं भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. ऐसे में आपको नए नियमों के बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए. 

अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को जरूर रख लें. इसे सबमिट करना अनिवार्य है. 

पहले दूसरे डॉक्यूमेंट से भी डेट ऑफ बर्थ सर्टीफाइड हो जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. 

वहीं अब घर के एड्रेस को पासपोर्ट पर प्रिंट नहीं किया जाएगा बल्कि इसे बारकोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा. 

आपका पासपोर्ट से कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ही घर का एड्रेस एक्सेस कर सकता है. 

पासपोर्ट को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है. ऐसे में अब तीन तरह के पासपोर्ट होंगे. 

इनमें लाल रंग का पासपोर्ट राजनयिकों के लिए, नीले रंग का पासपोर्ट आम लोगों के लिए और सफेद रंग का पासपोर्ट सरकारी ऑफिसर्स के लिए बनाया जाएगा. 

लोगों की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से पासपोर्ट में एक तगड़ा बदलाव किया गया है. 

अब किसी के भी पासपोर्ट में उनके पेरेंट्स का नाम नहीं होगा. 

इतना ही नहीं, आखिरी पेज पर भी इसको प्रिंट नहीं किया जाएगा.