यह बात तो आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल दौर चल रहा है. ऐसे में हर कोई कैश के बजाय ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करता है.
आज के डिजिटल दौर में किसी से भी पैसे मंगवाने हो या फिर कहीं भेजना हो, यूपीआई पेमेंट करना काफी आसान हो गया है.
अब तो अगर किसी से बैंक जाकर या फिर एटीएम से कैश निकालने को कह दिया जाए तो वह नाक मुंह बनाने लगता है.
वहीं, QR कोड स्कैन करके कुछ ही सेकंड में आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी को पैसे भेज सकते हैं या फिर मंगवा सकते हैं.
कई बार यूपीआई का इस्तेमाल करते समय लापरवाही में या फिर जल्दबाजी में लोग गलत अकाउंट में पैसे भेज देते हैं. अगर आप से भी ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे.
RBI की गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति UPI के माध्यम से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है तो यह उसे 48 घंटे के अंदर रिफंड में हो सकते हैं.
हालांकि अपने पैसों को रिफंड पाने के लिए आपको कुछ समझदारी दिखानी होगी, तभी आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं.
यूपीआई से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने के बाद सबसे पहले आपको उसे व्यक्ति से कांटैक्ट करना होगा, जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं.
इसके अलावा आप उस बैंक में कांटैक्ट कर सकते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है.
गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने पर आपको टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करनी होगी.
इसके अलावा आप पेमेंट एप के कस्टमर केयर या फिर सपोर्ट पर जाकर इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं.
ऑफिशियल वेबसाइट https://rbi.org/scripts/complaints पर भी आप अपने शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप NPCI के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं.