आजकल छोटी-छोटी बातों पर बहस और छोटे-मोटे विवाद के चलते ही कई बार लोगों के बीच बात गाली-गलौज तक पहुंच जाती है.

ऐसे में कई लोग सामने वाले को अश्लील गालियां तो देते ही हैं, इसके साथ ही बदसलूकी भी करते हैं और जान से मारने की धमकी तक देते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कुछ एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.

किसी को भी फोन पर गंदी-अश्लील गालियां देना IPC के सेक्शन 294 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है.

IPC Section 294

इसके लिए आप सीधे पुलिस थाने जाकर CrPC के सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं.

CRPC Section 154

मोबाइल फोन पर गाली-गलौज के ज्यादातर केसेस को पुलिस समझौता करवाकर सुलह करवा देती है.

लेकिन सेक्शन 294 के तहत गाली देने वाले दोषी को 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है.

इसके साथ-साथ अपराधी पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.