epfo scheme

EPFO की EDLI स्कीम: बिना एक रुपया दिए 7 लाख तक का बीमा कवर, जानें कैसे करें क्लेम

EPFO EDLI Scheme: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपके वेतन से हर महीने पीएफ (Provident Fund) की कटौती होती है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. बहुत कम लोगों को पता है कि EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) अपने सदस्यों को सिर्फ रिटायरमेंट सेविंग और पेंशन का फायदा ही नहीं देता, बल्कि मुफ्त जीवन बीमा (Free Life Insurance) की सुविधा भी प्रदान करता है.

यह सुविधा Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) के तहत दी जाती है और खास बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता. बीमा प्रीमियम का पूरा खर्च नियोक्ता (Employer) वहन करता है.

क्या है EDLI स्कीम?
एंप्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना, ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली एक जीवन बीमा योजना है.
इस स्कीम की शुरुआत साल 1976 में हुई थी, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है.
यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित व्यक्ति (Nominee) को इस स्कीम के तहत एकमुश्त बीमा राशि (Lump Sum Insurance Payout) दी जाती है.
इस योजना का लाभ देशभर के EPF सदस्यों को स्वतः मिलता है. इसके लिए अलग से कोई आवेदन या प्रीमियम भुगतान करने की जरूरत नहीं होती.

कितना बीमा कवर मिलता है?
EDLI स्कीम के तहत मिलने वाला बीमा कवर कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए (Dearness Allowance) पर निर्भर करता है.
बीमा राशि की न्यूनतम सीमा ₹2.5 लाख तय की गई है जबकि अधिकतम सीमा ₹7 लाख तक हो सकती है.
इस कवर में ₹1.5 लाख रुपये का बोनस भी शामिल होता है.
यानी अगर किसी कर्मचारी का निधन नौकरी के दौरान होता है, तो उसके परिवार को कुल ₹7 लाख तक का बीमा लाभ मिल सकता है. वो भी बिना कोई प्रीमियम दिए.

कौन-कौन ले सकता है इस स्कीम का लाभ?
यह योजना उन सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनका मासिक वेतन ₹15,000 या उससे कम है.
कर्मचारी का EPF खाता सक्रिय होना चाहिए.
कंपनी का EPF एक्ट, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत होना जरूरी है.
कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हुई हो.

कैसे करें EDLI क्लेम?
EDLI का क्लेम करना बहुत आसान है. लाभार्थी (नॉमिनी) को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होता है-

फॉर्म 5 IF भरें – यह फॉर्म नॉमिनी को भरना होता है.
कंपनी से वैरिफिकेशन – फॉर्म को उस कंपनी से प्रमाणित कराना होगा जहाँ कर्मचारी काम कर रहा था.
अगर कंपनी बंद हो चुकी है, तो यह सत्यापन किसी गजटेड ऑफिसर या ग्राम पंचायत अधिकारी से कराया जा सकता है.
फॉर्म जमा करें – भरा हुआ फॉर्म नॉमिनी को संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा.
क्लेम निपटारा – आमतौर पर 30 दिनों के भीतर क्लेम की राशि नॉमिनी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है.

लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा अपडेट! इन 9 योजनाओं का लाभ ले रही महिलाएं ₹2100 पाने से होंगी बाहर

EPFO की तीन प्रमुख योजनाएं
EPF (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) तीन प्रमुख योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है-

EPF (Employees’ Provident Fund):
रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है.

EPS (Employees’ Pension Scheme):
रिटायरमेंट या 10 वर्ष सेवा पूरी होने पर पेंशन की सुविधा देता है.

EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance):
कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को बीमा राशि प्रदान करता है.

इन तीनों योजनाओं को मिलाकर EPFO एक पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करता है, जो नौकरीपेशा लोगों और उनके परिवारों को जीवनभर सुरक्षा प्रदान करता है.

किसके लिए फायदेमंद
EPFO की EDLI स्कीम उन कर्मचारियों के लिए वरदान है, जो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं. बिना कोई अतिरिक्त खर्च किए ₹7 लाख तक का बीमा कवर मिलना किसी भी वेतनभोगी व्यक्ति के लिए बड़ी राहत है. जरूरी है कि हर EPF सदस्य इस योजना के बारे में जानकारी रखे और सुनिश्चित करे कि उसकी नॉमिनी डिटेल्स PF खाते में सही दर्ज हैं ताकि समय आने पर बीमा क्लेम में कोई दिक्कत न हो.

Scroll to Top