Utility News: आज का जिसे देखो, वही UPI का इस्तेमाल करता है. किसी भी तरह का पेमेंट करना हो, लोग मिनटों में UPI के माध्यम से कर देते हैं. आजकल बढ़ते हुए डिजिटल पेमेंट के दौर में लोग जमकर UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं. दरअसल यह पेमेंट का सबसे आसान और तेज तरीका माना जाता है लेकिन आजकल कई बार लोग जल्दबाजी में UPI से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं.
ऐसे में जब उनसे गलती होती है तो उन्हें यह समझ नहीं आता है कि आखिर वह क्या करें? अगर किसी से गलती से UPI के जरिए गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं-
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आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई UPI से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता है तो उसे 48 घंटे के अंदर खाते में रिफंड भी मिल सकते हैं.
अगर किसी गलत खाते में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस इंसान से कांटैक्ट करना चाहिए, जिसके अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं.
आपके पैसे उसके अकाउंट में जाने के बाद अगर वह पैसे देने से मना करता है तो आपको बैंक में कांटेक्ट करना चाहिए. इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1800120740 पर कॉल करके उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं.
इसके अलावा आप एनपीसीआई के पोर्टल पर भी इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं. साथ ही साथ आरबीआई की ऑफिशल वेबसाइट पर भी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है.
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कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आपके पैसे की जांच की जाएगी और फिर आपके पैसों को आपके अकाउंट में वापस रिफंड किया जाएगा.