Utility News: कोई नहीं जानता है कि कब बीमारी उसके शरीर में घर कर ले. कई बार तो लोग इस कदर बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें अस्पतालों में भी एडमिट होना पड़ता है लेकिन असली दिक्कत तो तब शुरू होती है, जब बीमारी खत्म हो जाती है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने की बारी आती है. कई बार अस्पताल से जो फाइनल बिल आता है, उसे चुकाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है.
मान लीजिए कभी किसी बीमारी की वजह से आप हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती होते हैं और जब डिस्चार्ज होने की बारी आती है तो फाइनल भी बिल भी पे करने का समय आ जाता है. ऐसे में आपको उस बिल को बिना ठीक से पढ़े पेमेंट नहीं करनी चाहिए वरना आपको तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.
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दरअसल हॉस्पिटल के बिल में तमाम ऐसी चीजों का जिक्र होता है, जिसमें एडमिट होने के पेशेंट रूम से लेकर दवाइयों का खर्च, तमाम तरह के टेस्ट का खर्च भी शामिल होता है. इसके साथ ही शामिल होता है GST यानी कि यहीं पर आपको हॉस्पिटल वाले ठगने की पुरजोर कोशिश कर सकते हैं.
कई बार हॉस्पिटल वाले आपका बिल में अधिक टैक्स जोड़ देते हैं, इसके बारे में मरीज को कोई जानकारी ही नहीं होती है. लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि उन्हें अस्पताल की सर्विसेज पर कितना टैक्स मिलता है और यहीं पर हॉस्पिटल वाले बड़ा खेल कर जाते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर की सलाह, डायग्नोस्टिक टेस्ट और बेसिक इलाज जैसी चीजें बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं. इन पर सरकार किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगाती है. ऐसे में बिल पेमेंट से पहले हमेशा इन चीजों को चेक कर लें कि कहीं, इन पर तो जीएसटी नहीं लगाया गया है. अगर उन पर जीएसटी लगाया गया है तो तुरंत उसे हटवाएं.
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बता दें कि पेशेंट रूम का जो चार्ज होता है, उस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लग सकता है. वहीं, दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट पर 5 से 12% तक टैक्स लग सकता है लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ अस्पताल वाले इस पर 18% तक की जीएसटी को जोड़ देते हैं, जो की पूरी तरह से गलत है. ध्यान रखें जब भी कभी अपने किसी परिजन को या खुद अस्पताल से डिस्चार्ज ले रहे हों और फाइनल बिल आपके हाथ में आए तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, नहीं तो अस्पताल वाले आपको बेवकूफ बनाकर तगड़ी रकम वसूल सकते हैं और आपको फालतू का चार्ज भरना पड़ सकता है.