Utility News: भारत में हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. भारतीय रेलवे को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है. बता दें कि भारत में जितने लोग हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं, उस संख्या को ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर माना जाता है. ट्रेन में सफर करने को लेकर के भारतीय रेलवे की तरफ से कई नियम भी बनाए गए हैं. यह नियम सभी सफर करने वाले यात्रियों पर लागू होते हैं.
अगर कोई भी पैसेंजर इन नियमों को तोड़ता है या फिर उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय रेलवे की अंतर्गत बनाए गए नियमों के मुताबिक सजा दी जाती है. सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे में एमरजंसी सिचुएशन के लिए चेन पुलिंग का ऑप्शन दिया जाता है. अगर किसी को कोई ऐसा ना कोई समस्या हो जाए या फिर किसी को चोट लग जाए तो वह चेन पुलिंग का ऑप्शन चुन सकता है लेकिन कई बार यात्रा के दौरान कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं, जो कि बिना किसी कारण ही ट्रेन की चेन को खींच देते हैं. जो लोग ऐसा करते हैं, वह अपराध की श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं.
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कब कर सकते हैं चेन पुलिंग
अगर आप बिना किसी वजह से चेन पुलिंग करते हैं तो आपको भारतीय रेलवे की तरफ से कौन सी सजा दी जा सकती है, इसके बारे में आज आपको बताते हैं. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन में यात्रा करने के समय कोई भी यात्री केवल एमरजेंसी सिचुएशन में ही यह ऑप्शन चुन सकता है. जैसे की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर ट्रेन में आग लग जाए, ट्रेन में डकैती हो या फिर लूटमार का कोई केस हो. साथ ही अगर किसी का कोई साथी किसी स्टेशन पर छूट जाए तो भी वह चेन पुलिंग कर सकता है. छूटे हुए साथियों में बच्चा, दिव्यांग या बुजुर्ग शामिल होता है हालांकि कुछ ऐसे अराजक तत्व भी होते हैं, जो कि बिना कारण के ही चेन पुलिंग करते हैं.
भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 होगी लागू
अगर कोई बेवजह ऐसा करता है तो उसे कानूनी दंड भोगना पड़ता है. साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ता है. भारतीय रेलवे के हर डिब्बे में इमरजेंसी चेन पुलिंग का ऑप्शन दिया जाता है लेकिन बिना कारण से इसका इस्तेमाल करने से अपराधी को भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत सजा दी जाती है. भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 में बिना वजह के चेन खींचने को अपराध माना गया है.
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सजा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता
बिना किसी ठोस कारण यह चेन नहीं खींची जा सकती. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे नियमों के अनुसार, कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है. साथ ही साथ ₹1000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. कुछ केस में तो जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है. कभी भी बेवजह चेन पुलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे आवश्यक कामों के लिए जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.