Utility News: भले ही आजकल ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) का जमाना है लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें ट्रेडिशनल तरीके से शॉपिंग करना पसंद है. यानी कि आज भी लोग शॉपिंग स्टोर, शॉपिंग मॉल के अलावा शॉप्स पर जाकर कपड़े खरीदना पसंद करते हैं. इनमें न केवल कपड़े होते हैं बल्कि ग्रोसरी, गिफ्ट आइटम्स के अलावा तमाम जरूरत से जुड़ी चीजें होती हैं, जो कि आज भी लोग ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन (Offline Shopping) खरीदना पसंद करते हैं.
जैसे-जैसे शॉपिंग के तरीके मॉडर्न हो चुके हैं, ठीक उसी तरह पेमेंट सिस्टम (Payment System) भी अब बदल चुके हैं. जहां कहीं भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जब पेमेंट का नंबर आता है तो उससे पहले ही स्टाफ कस्टमर से उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं. इसके पीछे उनका कहना होता है कि उस पर बिल भेजा जाएगा या फिर फ्यूचर में जो भी कोई ऑफर मिलेंगे, वह शेयर किए जाएंगे पर सच्चाई तो यह है कि दुकानदार के कहने पर मोबाइल नंबर शेयर करना ही है, यह कोई जरूरी नहीं होता है.
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साइबर फ्रॉड के चांस
बहुत सारे लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि शॉपिंग के बाद कहीं पर भी पर्सनल नंबर देना महज एक ऑप्शन है. यह कोई जरूरी नहीं होता है. मान लीजिए कि अगर आप मना कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि दुकानदार आपको सामान नहीं देगा. दरअसल डिजिटल समय में आजकल डेटा की वैल्यू काफी ज्यादा हो गई है. ऐसे में आप अगर अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं तो पर्सनल जानकारी दूसरे के गलत हाथों में भी पहुंच सकती है. अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देने से आपकी प्राइवेसी तो भंग होती ही है, साथ ही साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) के चांसेस भी होते हैं.
कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट को जानिए
मान लीजिए अगर आप शॉपिंग के बाद अपना मोबाइल नंबर नहीं बताना चाहते हैं और बिलिंग काउंटर पर आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है या फिर आपसे सामान वापस करने को कहा जाता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. भारत में ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकार ने कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट (Consumer Protection Act) लागू किया हुआ है. इस कानून के अंतर्गत कोई भी दुकानदार आपको महज इसलिए सर्विस देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया. अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं.
कहां दर्ज करें शिकायत
कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) की हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या फिर 1915 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा ऑफिशल वेबसाइट consumerhelpline.gov.in इन पर भी अपनी बात कह सकते हैं. इन माध्यमों के अलावा आप NCH ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
ध्यान रखें कि जब भी कभी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एक जागरूक ग्राहक बनकर जाइए और अपने अधिकारों की पहचान रखिए. अगर किसी भी स्टोर पर आपसे जबरन नंबर मांगा जाता है और आपको बिल देने से मना किया जाता है, ऐसे में आप बिना किसी डर के शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. ऐसे में सामने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है.