Utility News: अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग अपना मकान, ऑफिस या फिर कोई दुकान बनवाते हैं तो उसे बनवाने के लिए ईंट और कंस्ट्रक्शन का सामान अक्सर गली में या फिर सड़क पर ही रख देते हैं. इसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार सड़क पर रखे कंस्ट्रक्शन के समान के कारण सड़क हादसे भी देखे जाते हैं लेकिन इसके चलते कोई कुछ कर नहीं पाता है.
अगर आपकी गली में भी कोई बीच रास्ते पर मकान के कंस्ट्रक्शन का सामान रखता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह हरकत अब उनके ही गले की फांस बन सकती है. जी हां, गलियों-सड़क पर ही कंस्ट्रक्शन का सामान रखने वालों के लिए खास नियम लागू किया गया है. जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है.
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बता दें कि यह हर इंसान के समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है कि वह वहां रह रहे लोगों को किसी तरह की बेवजह तकलीफ ना दे. ऐसे में अगर किसी का घर बन रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका सामान कभी भी सार्वजनिक जगहों पर ना हो और अगर आपको रखना ही पड़ रहा है तो आपको संबंधित प्राधिकरण से परमिशन लेने की भी जरूरत है. बीच सड़क पर गली में ईंट-कंस्ट्रक्शन का सामान रखने पर क्या नियम बनाया गया है, उसके लिए कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है, चलिए आपको बताते हैं.
नगर निगम या फिर प्राधिकरण से परमिशन लेनी होगी
इस नियम का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखने का है. इसके साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि वहां से जो कोई भी पैदल राहगीर या गाड़ी चालक निकले. उसे किसी भी तरह की सुविधा न हो और ना ही किसी तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़े. अगर कोई इंसान गली में ईंट या कंस्ट्रक्शन का सामान रखता है तो उसे सबसे पहले नगर निगम या फिर प्राधिकरण से परमिशन लेनी होगी. इसके बावजूद कई नियमों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा सकता है.
50,000 प्रति घंटा तक देना जुर्माना
ध्यान रखें कि इसके लिए आपको जारी लगानी होगी और साथ ही आने-जाने वाले लोगों के साथ-साथ गाड़ियों के लिए भी अच्छा खासा रास्ता छोड़ना होता है, कितना लग सकता है जुर्माना? जानकारी के मुताबिक, एनजीटी ने गली में यह जो कंस्ट्रक्शन का सामान रखने वालों के लिए भारी जुर्माना लगाने का नियम बनाया है. इसके मुताबिक जो कोई भी मालिक सड़कों पर यह गली में एक कंस्ट्रक्शन का कोई भी सामान रख देता है, उसे शख्स पर 50,000 प्रति घंटा तक जुर्माना लग सकता है. साथ यह भी कहा गया कि खुले में कचरा जलाना एक बड़ी समस्या है, ऐसे में जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे. उन्हें प्रति घंटा करीब ₹5000 देने पड़ सकते हैं.
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कहां लागू होंगे ये नियम
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीछने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. साथ यह भी कहा है कि यह नियम निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी लागू होगा. यह नियम एनसीआर दिल्ली में भी लागू होंगे और अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.