Utility News: जैसे ही किसी की नई गाड़ी आती है तो उस पर सबसे पहले नंबर प्लेट तो डलवाया जाता है लेकिन उससे पहले भी लोग अपनी पसंदीदा चीजों को उस पर लिखवाना पसंद करते हैं. कोई मॉम गिफ्ट लिखवाता है तो कोई जैसी गिफ्ट लिख पाता है, कोई अपनी जाति का नाम लिख पाता है तो कोई स्टीकर लगवा देता है यानी की जैसी आप घर से बाहर सड़कों पर निकलते हैं आपको गाड़ियों के नेम प्लेट के पीछे तमाम तरह की अजीबोगरीब चीज देखने को मिल जाती हैं.
सभी की गाड़ियों की नंबर प्लेट एक से बढ़कर एक और अलग तरीके की होती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार गाड़ियों का स्पेशल नंबर लेने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं यानी की जीतने की गाड़ी होगी, शायद उतने का ही उन्हें नंबर प्लेट भी खरीदना पड़ जाए. खैर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो कि अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को बेहद फैंसी तरीके से बनवाते हैं, ऐसे में उनकी गाड़ी का नंबर दिखाने के बजाय वह किसी नाम की तरह नजर आती है.
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आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर सरनेम लिखवा लेते हैं तो कुछ लोग कोर्स लिखवाते हैं. यहां तक की कुछ लोग शायरी भी लिखवा लेते हैं लेकिन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यह सब करना बहुत भारी पड़ सकता है. जो लोग अपनी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर अजीबोगरीब चीज लिखवाते हैं, उससे ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काट सकती है.
शायरी लिखना हुआ मुश्किल
जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी टैक्सी ट्रक या फिर अन्य वहां पर अलग-अलग तरीके की मजेदार शायरी लिखी देखते हैं लेकिन कुछ गाड़ियों पर तो बड़ी ही रोमांटिक या अश्लील शायरी भी लिखी होती हैं लेकिन अगर अब उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी शायरी अपनी गाड़ी पर लिखवाता है तो उसका तगड़ा चालान कट सकता है और इसके लिए कन्नौज पुलिस ने कई वाहनों पर कार्रवाई भी की कन्नौज पुलिस ने वाहन चालकों को रोक कर ड्राइवर को इस बारे में सलाह दी कि वाहनों पर अजीबोगरीब चीजें लिखना या शायरी लिखना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध माना जाता है. अगर ऐसा करते हैं लोग तो उनका चालान काटा जाएगा. साथ ही पुलिस ने ज्यादातर लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया और कुछ के तो चालान भी काटे गए.
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क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई भी शख्स गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द नहीं लिख सकता है. ऐसा करना अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन श्रेणी में आता है और ऐसी स्थिति में चालक का चालान भी किया जा सकता है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई भी इंसान अपनी वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या कोई स्टिकर भी नहीं लगा सकता है. इसके लिए इंसान को हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए साल 2023 से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत गाड़ी के नंबर प्लेट पर धर्म या जाति से जुड़ी चीज लिखना भी गैरकानूनी कर दिया गया है और इसके लिए वाहन चालक को ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है.