केंद्र सरकार ने PM CARES for Children Scheme के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकरण या आधार नंबर होने का प्रमाण देना जरूरी कर दिया है. इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है. यह स्कॉलरशिप योजना कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए बच्चों को सहायता प्रदान करती है.
मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, योजना के तहत विशेष स्कॉलरशिप का लाभ लेने वाले बच्चों को आधार प्रमाणीकरण कराना होगा या आधार नंबर होने का प्रमाण देना होगा. हालांकि, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार प्रमाणीकरण में असफल रहने या आधार नंबर आवंटित नहीं होने के कारण किसी बच्चे को सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा.
ऐसी स्थिति में बच्चे की पहचान सत्यापित करने और माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ उसके संबंध की पुष्टि करने के बाद लाभ दिया जाएगा. इसके लिए अधिसूचना में निर्धारित दस्तावेजों की जरूरत होगी.
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18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना में 18 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थियों के लिए अलग दस्तावेजी व्यवस्था दी गई है. जिन बच्चों को अभी आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, वे अपनी पहचान और उम्र साबित करने के लिए निर्धारित दस्तावेज जमा कर सकते हैं.
इनमें आधार नामांकन की पावती शामिल है, जिस पर एनरोलमेंट आईडी (Enrolment ID) दर्ज हो. इसके साथ उम्र प्रमाणित करने वाला दस्तावेज भी देना होगा.
उम्र के प्रमाण के लिए अधिसूचना में जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी 10वीं या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र अथवा अंकपत्र जैसे दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है.
इन दस्तावेजों के माध्यम से बच्चे की पहचान और उम्र की पुष्टि की जा सकती है. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्कॉलरशिप का लाभ देने पर विचार किया जाएगा.
18 साल या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए दस्तावेज
अधिसूचना में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन लाभार्थियों के लिए भी दस्तावेजों की सूची दी गई है, जिन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है.
इस सूची में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट और राशन कार्ड सहित अन्य निर्धारित पहचान दस्तावेज शामिल हैं.
लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए अधिसूचना में बताए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इसके साथ संबंधित बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध की पुष्टि भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी.
आधार प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर क्या होगा?
सरकार की अधिसूचना में आधार प्रमाणीकरण असफल होने की स्थिति के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है. जहां संभव हो, वहां बायोमेट्रिक सत्यापन या वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए प्रमाणीकरण का विकल्प अपनाया जा सकता है.
इसका मतलब है कि आधार प्रमाणीकरण में असफलता होने पर वैकल्पिक सत्यापन का रास्ता उपलब्ध कराया गया है. इसी तरह, जिन बच्चों को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर अपनी पहचान साबित करने का अवसर दिया जाएगा.
PM CARES for Children स्कॉलरशिप में क्या है अहम बात?
इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण या आधार नंबर होने का प्रमाण देना होगा. लेकिन आधार नंबर न होने या प्रमाणीकरण असफल होने की स्थिति में सहायता से सीधे वंचित करने का प्रावधान नहीं बताया गया है.
ऐसे मामलों में बच्चे की पहचान और माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध की पुष्टि के लिए निर्धारित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाएगा. लाभार्थियों को दस्तावेज जमा करने से पहले मंत्रालय की अधिसूचना में बताई गई आवश्यकताओं को देखना चाहिए.
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