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देश में लागू हुआ CAA, मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना, इन लोगों को मिलेगी भारत की नागरिकता

Citizenship Amendment Act: पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA (Citizenship Amendment Act) नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले उठाया गया केंद्र सरकार का यह कदम काफी अहम बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि अब देश के तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राजधानी दिल्ली के साथ-साथ उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है.

बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था. पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया तो वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने चुनावी भाषण में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का जिक्र किया और इसे लागू करने की बात की थी. अमित शाह ने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू कर दिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है.

CAA के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से आने वाले बाकी धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. CAA से संबंधित केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल भी तैयार करवाया है. इसमें तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को इस पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद सरकारी जांच पड़ताल होगी और फिर उन्हें कानून के अंतर्गत ही नागरिकता दी जाएगी. वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी.

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2019 में इस कानून में केंद्र सरकार ने किया था संशोधन
बता दें कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने साल 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किया था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई पारसी और हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था. नियमों के अनुसार, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा.

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किन लोगों को मिलेगी भारतीय नागरिकता
भारतीय नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से अब केंद्र सरकार के पास है. ऐसे में पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के सिख, हिंदू, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन समुदाय से आने वाले प्रवासियों को इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है. ऐसे प्रवासी नागरिक अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत के शरणार्थी बन चुके हैं. इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी बताया गया है, जो की भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर चले आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं लेकिन तय समय से ज्यादा यहां पर रुक गए हैं.

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नागरिकता पाने के लिए क्या करना होगा कम
भारतीय नागरिकता को पाने के लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनवाया गया है. आवेदनकर्ता अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकता है. इसके लिए आवेदकों को उस साल की जानकारी देनी होगी, जब वह दस्तावेजों के बगैर भारत में प्रवेश कर आए थे हालांकि आवेदक से कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा. इतना ही नहीं, नागरिकता से जुड़े जैसे भी मामले पेंडिंग हैं, वह सभी ऑनलाइन किए जाएंगे. पात्र विस्थापितों को केवल पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. इसके बाद गृह मंत्रालय सभी जांच करेगा और फिर नागरिकता दी जाएगी.

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