Utility News: भारतीय रेलवे को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है. भारत में हर रोज ट्रेन से करोड़ों लोग सफर करते हैं. यही वजह है कि भारतीय रेलवे हर रोज हजारों की संख्या में ट्रेनों को संचालित करता है. भारत में अगर किसी को भी दूरी का सफर तय करना है तो लोग ट्रेन के जरिए सफर करना प्रेफर करते हैं. दरअसल ट्रेन का सफर सुविधाजनक और सहूलियत भरा माना जाता है.
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वहीं, ट्रेन से सफर करने को लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ खास नियम भी बनाए हैं, जिनका पालन सभी यात्रियों करना पड़ता है. इनमें से ज्यादातर नियम यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं. जब भी कोई यात्री ट्रेन से सफर करता है तो उसके लिए रेलवे भी बेसिक सुविधाएं मुहैया कराता है. जैसे की अगर आपने एसी कोच का टिकट लिया है तो उसमें एसी ऐसी चलना आवश्यक है. इसके अलावा अगर आप टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो वहां पर पानी होना भी जरूरी होता है. अगर रेलवे की तरफ से इसमें चूक हो जाए तो फिर आपको इसका तगड़ा मुआवजा मिल सकता है लेकिन यह मुआवजा कैसे मिलेगा आपको बताएंगे.
जानकारी के मुताबिक विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट कंस्यूमर दी ऐड्रेसल कमिश्नर ने दक्षिण मध्य रेलवे को लेकर के विशेष फैसला सुनाया. इसमें कमीशन की तरफ से दक्षिण मध्य रेलवे के एक पैसेंजर को ₹25000 का मुआवजा देने की बात कही गई. बताया जा रहा है कि एक पैसेंजर परिवार के साथ तिरुमाला एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहा था और उसे तिरुमला एक्सप्रेस ट्रेन का एसी काम नहीं कर रहा था. इसके बाद जब उसने टॉयलेट जाकर देखा तो वहां भी पानी नहीं मौजूद था.
इस बात से नाराज पैसेंजर ने रेलवे की शिकायत कर दी और उसकी शिकायत पर विशाखापट्टनम जिले के डिस्टिक कंज्यूमर कमिशन ने कार्रवाई की. कार्यवाही के अंतर्गत दक्षिण मध्य रेलवे को मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया. कमीशन के फैसले में यह बात कही गई कि रेलवे यात्रियों को बेसिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पाबंद है. इनमें टॉयलेट में पानी होना, एसी का चलना यह सब जरुरी है.
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ऐसा न होने इस वजह से रेलवे यात्री को फिजिकल और मेंटल परेशानी से गुजरना पड़ा, इसलिए रेलवे उसे मुआवजा देगा तो आप भी खुश हो जाइए कि अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और सफर के समय अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है. कहीं टॉयलेट में पानी नहीं होता है या फिर कोई अन्य फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आप भी उसकी शिकायत कर सकते हैं हालांकि आपकी शिकायत सही तरीके से दर्ज होनी चाहिए और रेलवे तभी आपको मुआवजा दे सकता है.