UP News: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदाकर्मियों और सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने वाले शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी खबर है. NHM संविदाकर्मियों को अब शादी, परिवार में मृत्यु और गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियों में अधिकतम 16 दिन का विशेष अवकाश मिल सकेगा. वहीं, 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती में शिक्षामित्रों को अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की छूट दी गई है.
NHM संविदाकर्मियों को 16 दिन की स्पेशल लीव
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले संविदाकर्मियों के लिए विशेष अवकाश के नियमों में बदलाव किया गया है. नए प्रावधानों के तहत कर्मचारी कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 16 दिन का अवकाश ले सकेंगे. इससे शादी, बीमारी और परिवार में किसी अप्रिय घटना के दौरान कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी. NHM की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मानव संसाधन नीति में मेडिकल लीव से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इसके तहत कर्मचारी अपनी शादी, बेटे-बेटी या भाई-बहन की शादी, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने जैसी परिस्थितियों में विशेष अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे.
हालांकि, विशेष अवकाश की अधिकतम सीमा 16 दिन निर्धारित की गई है. अवकाश की मंजूरी कर्मचारी के उपलब्ध लीव बैलेंस और लागू नियमों के अनुसार दी जाएगी.
छुट्टी लेने के लिए देने होंगे जरूरी दस्तावेज
नए नियमों के तहत संविदाकर्मियों को विशेष अवकाश के लिए आवेदन करते समय कारण और जरूरी अवधि की जानकारी देनी होगी. इसके बाद संबंधित परिस्थिति के अनुसार दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं.
- शादी के लिए: विवाह से संबंधित प्रमाण या अन्य जरूरी दस्तावेज.
- गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने पर: चिकित्सा प्रमाणपत्र और अस्पताल के रिकॉर्ड.
- परिवार में मृत्यु होने पर: मृत्यु प्रमाणपत्र या संबंधित दस्तावेज.
अवकाश की स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी. ऐसे में कर्मचारियों को आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यालय से लागू शर्तों की जानकारी ले लेनी चाहिए.
11,508 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को बड़ी राहत
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में राहत दी गई है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, शिक्षामित्र अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे.
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश भेजे गए हैं. यह छूट नगर क्षेत्र के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर चल रही चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में लागू की जाएगी.
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है. इससे उन शिक्षामित्रों को चयन प्रक्रिया में अवसर मिल सकेगा, जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं.
सामान्य अभ्यर्थियों के लिए क्या है आयु सीमा?
दी गई जानकारी के अनुसार, इस भर्ती में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए एक जुलाई को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है. वहीं, शिक्षामित्रों को विशेष छूट के तहत 60 वर्ष तक आवेदन करने का अवसर दिया गया है. गौरतलब है कि शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित है. भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलने से पात्र शिक्षामित्रों को एक और अवसर मिलने की उम्मीद है.
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कर्मचारियों और शिक्षामित्रों को फैसले से क्या फायदा?
NHM संविदाकर्मियों के लिए विशेष अवकाश के नियमों में बदलाव से उन्हें पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय राहत मिल सकेगी. वहीं, सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट मिलने से अधिक उम्र के पात्र अभ्यर्थियों के लिए भी आवेदन का रास्ता खुल सकता है. दोनों फैसले अलग-अलग विभागों से जुड़े हैं, लेकिन इनका असर प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ेगा. अब NHM कर्मचारियों को अवकाश के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, जबकि शिक्षामित्रों को भर्ती के आधिकारिक विज्ञापन और विभागीय निर्देशों के अनुसार अपनी पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए.
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