Imran Khan LIN Case: अभिनेता इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मुंबई में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है. अभिनेता ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई पहले टाल दी गई और अब मंगलवार दोपहर 3 बजे होगी.
28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का मिला नोटिस
अभिनेता इमरान खान ने 14 अक्टूबर 2026 को जारी Leave India Notice (LIN) को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. इमरान की याचिका के मुताबिक, उन्हें यह नोटिस 15 अक्टूबर को मिला था.
अभिनेता का कहना है कि FRRO ने यह कदम कथित विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी के आधार पर उठाया, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. याचिका में यह भी कहा गया है कि नोटिस में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के उन विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, जिनका कथित तौर पर उल्लंघन हुआ है.
बचपन से भारत में रह रहे हैं इमरान खान
इमरान खान की ओर से जारी बयान के अनुसार, वह अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है. वह करीब दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और वर्ष 2006 से OCI कार्डधारक हैं. याचिका में अभिनेता ने अपनी शिक्षा, पेशेवर काम और पारिवारिक संबंधों का हवाला देते हुए भारत से अपने लंबे जुड़ाव का जिक्र किया है. उन्होंने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है.
मुंबई में विरोध प्रदर्शन से क्या है मामला?
इमरान खान ने अपनी याचिका में 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान और नाना चौक के पास हुई घटना का उल्लेख किया है. उनके मुताबिक, वह अपनी गाड़ी की ओर लौट रहे थे, तभी मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया. अभिनेता का दावा है कि वह किसी प्रतिबंधित या बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में दाखिल नहीं हुए थे और न ही उन्होंने पुलिस के किसी निर्देश की अवहेलना की थी. उनकी टीम ने स्पष्ट किया है कि इमरान न तो प्रदर्शन के आयोजक थे और न ही उसमें शामिल होने पहुंचे थे. बयान के अनुसार, वह केवल यह देखने गए थे कि वहां क्या हो रहा है.
याचिका में कहा गया है कि इमरान को परिवार के सदस्यों के साथ येलो गेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में छोड़ दिया गया. इस मामले में 10 अक्टूबर को मुंबई के गांवदेवी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत FIR दर्ज होने का भी उल्लेख किया गया है.
याचिका दाखिल होने के बाद FRRO ने भेजा शो-कॉज नोटिस
इमरान की PR टीम के बयान के मुताबिक, याचिका दाखिल होने के कुछ समय बाद FRRO ने उन्हें विस्तृत कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया. इसमें पूछा गया है कि 10 अक्टूबर की घटना में उनकी कथित मौजूदगी के आधार पर उनका OCI पंजीकरण रद्द क्यों न किया जाए. अभिनेता की याचिका में दलील दी गई है कि जिस समय भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया, उस समय आरोप साबित नहीं हुए थे. याचिका के अनुसार, तब तक न तो चार्जशीट दाखिल हुई थी और न ही आरोप तय किए गए थे.
इमरान खान ने हाईकोर्ट से क्या मांग की?
अभिनेता ने 14 अक्टूबर के नोटिस को रद्द करने के साथ-साथ FRRO से वह रिकॉर्ड और सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया. उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि मामले की सुनवाई लंबित रहने तक उन्हें भारत से हटाने या निर्वासित करने, ब्लैकलिस्ट करने अथवा उनके OCI पंजीकरण पर असर डालने वाली कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया जाए. अब इस मामले में मंगलवार दोपहर 3 बजे होने वाली सुनवाई पर नजरें टिकी हैं. अदालत में इमरान की दलीलों और अधिकारियों के पक्ष के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.
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FAQs
Q1. अभिनेता इमरान खान को FRRO ने क्या नोटिस जारी किया है?
मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) ने इमरान खान को 14 अक्टूबर 2026 को Leave India Notice जारी किया. इसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है.
Q2. इमरान खान ने FRRO के नोटिस के खिलाफ क्या कदम उठाया है?
अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नोटिस रद्द करने की मांग की है. उन्होंने सुनवाई लंबित रहने तक भारत से हटाने, निर्वासित करने या उनके OCI पंजीकरण को प्रभावित करने वाली कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण भी मांगा है.
Q3. इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों मिला?
याचिका के मुताबिक, FRRO ने 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए कथित विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी के आधार पर यह कदम उठाया. अभिनेता का कहना है कि वह प्रदर्शन के आयोजक नहीं थे और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया.
Q4. इमरान खान के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई कब होगी?
दी गई जानकारी के मुताबिक, मामले की सुनवाई मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे निर्धारित है. अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.
Q5. क्या इमरान खान का OCI पंजीकरण रद्द किया जा रहा है?
FRRO ने कथित घटना के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनका OCI पंजीकरण रद्द क्यों न किया जाए. फिलहाल यह एक नोटिस और याचिका से जुड़ा मामला है. OCI पंजीकरण रद्द किए जाने का अंतिम निर्णय होने की जानकारी इस खबर में नहीं दी गई है.


