अरुणाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा लाभों को मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (APB&OCWWB) के माध्यम से विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने अधिकतम दो बच्चों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
योजना का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक परिवारों पर विवाह के दौरान आने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और उन्हें वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है.
योजना के तहत क्या मिलेगा लाभ?
इस योजना के अंतर्गत पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को.
- ₹10,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
- यह सहायता अधिकतम दो बच्चों के विवाह के लिए उपलब्ध है.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी.
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो.
- वह भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक हो.
- आवेदक APB&OCWWB में पंजीकृत हो.
- आवेदन के समय श्रमिक की सदस्यता सक्रिय (Active) हो.
- विवाह करने वाले बच्चे की आयु निर्धारित न्यूनतम सीमा पूरी करती हो.
आयु संबंधी शर्तें.
- पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो.
- पुत्र की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो.
पहले श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराना होगा
यदि कोई श्रमिक अभी तक बोर्ड में पंजीकृत नहीं है तो उसे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अपना पंजीकरण कराना होगा.
पंजीकरण के बाद सत्यापन पूरा होने पर श्रमिक को बोर्ड की ओर से पहचान पत्र (Identity Card) जारी किया जाता है.
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किए जाते हैं.
आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है.
- संबंधित जिले के APB&OCWWB पंजीकरण अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें.
- जरूरी दस्तावेज संलग्न करें.
- आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करें.
- दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र आवेदक को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ सामान्यतः निम्न दस्तावेज जमा करने होते हैं.
- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य पहचान प्रमाण
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड की प्रति
- भरा हुआ आवेदन पत्र
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण)
- निवास प्रमाण पत्र
ध्यान रखने योग्य बातें
योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिनकी APB&OCWWB सदस्यता आवेदन के समय सक्रिय होगी.
यदि सदस्यता समाप्त हो चुकी है तो पहले उसे नियमानुसार सक्रिय कराना आवश्यक होगा.
श्रमिक परिवारों के लिए उपयोगी योजना
निर्माण श्रमिकों की आय सामान्यतः सीमित होती है और बच्चों के विवाह के दौरान आर्थिक दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में यह योजना पात्र श्रमिकों को वित्तीय सहायता देकर विवाह संबंधी खर्चों में कुछ राहत प्रदान करती है.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ₹10,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है.
2. कितने बच्चों के विवाह के लिए सहायता मिल सकती है?
योजना के तहत अधिकतम दो बच्चों के विवाह के लिए सहायता उपलब्ध है.
3. क्या APB&OCWWB में पंजीकरण अनिवार्य है?
हां. योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का APB&OCWWB में पंजीकृत होना और सदस्यता का सक्रिय होना अनिवार्य है.
4. आवेदन कैसे किया जाता है?
आवेदन संबंधित जिले के APB&OCWWB कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से ऑफलाइन किया जाता है.
Source: Govt Of Arunanchal Pradesh


