UP News: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक नई और खास पहल शुरू करने जा रही है. प्रदेश की सभी गन्ना समितियों में इसी सत्र (2026-2027) से ‘गन्ना कृषक सम्मान योजना’ का संचालन किया जाएगा. इस योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को नकद पुरस्कार, शॉल, मोमेंटो और सम्मान पत्र देकर नवाजा जाएगा, मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गन्ने की खेती को अधिक लाभकारी, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बनाना है.
कितनी मिलेगी पुरस्कार राशि?
योजना के तहत प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसानों को तीन स्तरों पर पुरस्कृत किया जाएगा.
- प्रथम पुरस्कार: 10,000 रुपये की धनराशि
- द्वितीय पुरस्कार: 7,500 रुपये की धनराशि
- तृतीय पुरस्कार: 5,000 रुपये की धनराशि
विजेताओं को यह सम्मान गन्ना समिति की सामान्य निकाय बैठक (General Body Meeting) में दिया जाएगा.
किन 4 श्रेणियों में मिलेगा पुरस्कार?
सरकार ने पुरस्कारों के मूल्यांकन के लिए चार अलग-अलग कैटगरी तय की हैं.
इसका चयन क्रॉप कटिंग (Crop Cutting) के आधार पर किया जाएगा.
इसमें गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन और उसके वितरण को आधार बनाया जाएगा.
जैविक और विषमुक्त खेती पद्धति अपनाने वाले किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी.
चीनी मिल को सबसे ज्यादा गन्ना उपलब्ध कराने वाले किसानों का चयन इसमें होगा.
(विशेष: इस चौथी श्रेणी के लिए किसानों को कोई शुल्क या फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, इसका चयन सीधे मिल के डेटा से होगा).
आवेदन के लिए नियम और शर्तें (Patrata)
किसान का संबंधित गन्ना समिति का वैध सदस्य होना अनिवार्य है.
आवेदनकर्ता नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता होना चाहिए.
किसान पर गन्ना समिति का कोई बकाया (Dues) नहीं होना चाहिए.
अतिरिक्त गन्ना आपूर्ति निर्धारित सरकारी नियमों के अनुरूप ही की गई हो.
कैसे करें आवेदन और क्या है आखिरी तारीख?
किसानों को अपनी संबंधित गन्ना समिति के कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा.
योजना में भाग लेने के लिए ₹50 का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे फॉर्म के साथ समिति कार्यालय में जमा करना होगा.
आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2026 तय की गई है. निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
पुरस्कार के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पक्ष मूल्यांकन सरकार द्वारा तय किए गए कड़े मानकों के आधार पर ही किया जाएगा. यदि आप भी एक प्रगतिशील गन्ना किसान हैं, तो 30 सितंबर से पहले अपनी समिति में संपर्क कर आवेदन जरूर करें.


