आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा “Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls” योजना संचालित की जा रही है.
इस योजना के तहत गरीब विधवाओं की बेटियों तथा अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर विवाह के समय पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और जरूरतमंद बेटियों को सम्मानपूर्वक विवाह में सहायता देना है.
यह योजना वर्ष 2006-07 से सामाजिक कल्याण विभाग (Social Welfare Department) द्वारा संचालित की जा रही है.
योजना का उद्देश्य
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं.
- गरीब विधवाओं की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना.
- अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहयोग प्रदान करना.
- जरूरतमंद परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना.
- सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण को बढ़ावा देना.
कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?
योजना के तहत.
- ₹30,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है.
- यह सहायता अधिकतम दो बेटियों के विवाह तक उपलब्ध है.
- राशि सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है.
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी.
- आवेदक कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए.
- वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए.
- आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए.
- आधार से लिंक दिल्ली स्थित बैंक में एकल (Single-operated) बैंक खाता होना चाहिए.
- लड़की की आयु विवाह की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- आवेदन विवाह की तिथि से 60 दिन पहले या 60 दिन बाद तक किया जा सकता है.
- सहायता अधिकतम दो बेटियों के विवाह तक ही मिलेगी.
किन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
निम्न स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- यदि इसी उद्देश्य के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल के विवेकाधीन कोष से पहले सहायता प्राप्त हो चुकी हो.
- यदि पात्रता की अन्य शर्तें पूरी नहीं होती हों.
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है.
आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: दिल्ली सरकार के e-District Portal पर जाएं.
चरण 2: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें.
चरण 3: लॉगिन करने के बाद Department of Women & Child Development का चयन करें.
चरण 4: संबंधित विवाह सहायता योजना चुनें.
चरण 5: आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
चरण 6: OTP सत्यापन के बाद आवेदन जमा करें.
चरण 7: सफल आवेदन का पावती पत्र (Acknowledgement) प्राप्त करें.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे.
- विधायक (MLA) या सांसद (MP) की अनुशंसा
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में)
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
- आय का स्व-घोषणा पत्र
- लड़की का आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पिछले 5 वर्षों का निवास प्रमाण
- दिल्ली स्थित आधार लिंक बैंक खाते का विवरण
- पिछले एक वर्ष की बैंक पासबुक/स्टेटमेंट
- विवाह का निमंत्रण पत्र
- पासपोर्ट आकार फोटो
- विवाह समारोह का फोटो
- स्व-घोषणा कि किसी अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संस्था से इसी उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त नहीं हुई है.
अनाथ लड़की के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज.
- शपथ पत्र या सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र कि लड़की अनाथ है.
- यदि अभिभावक या फोस्टर पैरेंट ने पालन-पोषण किया है, तो संबंधित शपथ पत्र.
SC/ST और अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र या धर्म संबंधी स्व-घोषणा भी देनी होगी.
योजना की प्रमुख शर्तें
- सहायता अधिकतम दो बेटियों के विवाह तक सीमित है.
- आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर करना अनिवार्य है.
- सभी दस्तावेज सही और सत्य होने चाहिए.
- फर्जी दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
विवाह के समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले परिवारों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है. विशेष रूप से गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों के लिए यह आर्थिक सहयोग सम्मानजनक विवाह सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है.
यह योजना महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण पहल है.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
पात्र लाभार्थियों को ₹30,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है.
2. क्या यह सहायता दो से अधिक बेटियों के लिए मिल सकती है?
नहीं. यह योजना अधिकतम दो बेटियों के विवाह तक ही लागू है.
3. आवेदन कब तक किया जा सकता है?
विवाह की तिथि से 60 दिन पहले या 60 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है.
4. क्या आधार से लिंक बैंक खाता आवश्यक है?
हां. दिल्ली स्थित आधार लिंक एकल (Single-operated) बैंक खाता होना अनिवार्य है.
Source: Social Welfare Department, Delhi


