अगर किसी रेस्तरां ने आपकी अनुमति के बिना बिल में Service Charge जोड़ दिया है, तो अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए कार्रवाई शुरू की है. यह कदम National Consumer Helpline (NCH) पर उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों के आधार पर उठाया गया है.
जांच में पाया गया कि कई रेस्तरां ग्राहकों की स्पष्ट सहमति लिए बिना बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे, जिसे CCPA ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना है.
शिकायतों के आधार पर हुई कार्रवाई
उपभोक्ताओं ने National Consumer Helpline पर शिकायत करते हुए ऐसे बिल जमा किए, जिनमें सर्विस चार्ज पहले से जोड़ा गया था.
CCPA की जांच में सामने आया कि यह तरीका Consumer Protection Act, 2019 और Service Charge Guidelines का उल्लंघन है.
प्राधिकरण ने कहा कि ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना सर्विस चार्ज जोड़ना कानून के अनुरूप नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिए थे स्पष्ट निर्देश
CCPA ने बताया कि 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में CCPA की सर्विस चार्ज संबंधी गाइडलाइंस को वैध ठहराया था.
अदालत ने स्पष्ट किया था कि:
- रेस्तरां ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते.
- सभी होटल और रेस्तरां को CCPA की गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
- CCPA कानून के अनुसार इन नियमों को लागू कराने के लिए कार्रवाई कर सकता है.
क्या कहते हैं CCPA के नियम?
4 जुलाई 2022 को जारी CCPA की गाइडलाइंस के अनुसार:
- किसी भी होटल या रेस्तरां को बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ने की अनुमति नहीं है.
- सर्विस चार्ज किसी अन्य नाम से भी नहीं वसूला जा सकता.
- ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
- ग्राहकों को स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) है.
- सर्विस चार्ज नहीं देने पर सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
- सर्विस चार्ज पर GST नहीं लगाया जा सकता.
Chaayos पर ₹50,000 का जुर्माना
CCPA ने एक मामले में Chaayos (Sunshine Teahouse Pvt. Ltd.) पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है.
प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि:
- उपभोक्ता से वसूला गया सर्विस चार्ज वापस किया जाए.
- सभी आउटलेट्स के बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाए ताकि भविष्य में सर्विस चार्ज स्वतः न जुड़े.
इन रेस्तरां के खिलाफ भी कार्रवाई
CCPA ने निम्न प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी अंतिम आदेश जारी किए हैं:
- Cafe Blue Bottle, पटना
- China Gate Restaurant Pvt. Ltd.
- Fiesta Barbeque Nation
- FOO Ahmedabad Restaurant
- L’Opera French Bakery
- Zorro – The Luxury Night Club
- Chaayos
इसके अलावा अन्य कई रेस्तरां के खिलाफ शिकायतों की जांच जारी है.
कहां करें शिकायत?
यदि किसी रेस्तरां ने आपकी अनुमति के बिना सर्विस चार्ज जोड़ा है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
शिकायत के लिए विकल्प:
- National Consumer Helpline पर टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करें.
- National Consumer Helpline के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करें.
CCPA ने उपभोक्ताओं से ऐसे मामलों की सूचना देने की अपील की है ताकि दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके.
उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार CCPA लगातार ऐसे मामलों की निगरानी कर रहा है.
प्राधिकरण का उद्देश्य:
- उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना.
- पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था सुनिश्चित करना.
- आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र में निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना.
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FAQs
1. क्या रेस्तरां बिल में स्वतः Service Charge जोड़ सकता है?
नहीं. CCPA की गाइडलाइंस के अनुसार रेस्तरां बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिल में स्वतः सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते.
2. यदि जबरन Service Charge वसूला जाए तो क्या करें?
आप National Consumer Helpline पर 1915 नंबर के माध्यम से या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
3. Chaayos पर क्या कार्रवाई हुई है?
CCPA ने Chaayos पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया और उपभोक्ता से वसूला गया सर्विस चार्ज वापस करने का आदेश दिया है.
4. क्या Service Charge देना अनिवार्य है?
नहीं. CCPA के अनुसार सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है और ग्राहक अपनी इच्छा से ही इसका भुगतान कर सकता है.
Source: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution


