केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में खाद्य एवं पेय क्षेत्र की दो कंपनियों – Storia Foods and Beverages Private Limited और Bector Food Specialities Limited पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन दावों के खिलाफ की गई है.
न्यूज़ ऑन एयर की रिपोर्ट के अनुसार, CCPA ने पाया कि दोनों कंपनियों के कुछ विज्ञापन उपभोक्ताओं को उत्पादों के बारे में गलत या भ्रामक संदेश दे सकते थे. उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ऐसे विज्ञापनों को अनुचित माना जाता है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
CCPA लगातार ऐसे मामलों पर नजर रख रही है जहां कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर या भ्रामक दावे करती हैं. प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को सही, स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी मिले ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत CCPA को भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है.
भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त रुख
हाल के वर्षों में CCPA ने विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियों और संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है. प्राधिकरण बार-बार यह स्पष्ट कर चुका है कि विज्ञापनों में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना या उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले दावे करना स्वीकार्य नहीं है.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से कंपनियों को अपने विज्ञापनों में अधिक पारदर्शिता बरतने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा.
कंपनियों के लिए क्या संदेश?
CCPA की इस कार्रवाई को उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे कंपनियों को यह संदेश जाता है कि विज्ञापन तैयार करते समय उन्हें तथ्यों की सटीकता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखना होगा.
उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में विज्ञापनों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है. ऐसे में गलत या भ्रामक दावों पर नियामक कार्रवाई उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है.
Source: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution


