नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) तथा राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) की एक नई श्रेणी बनाई है. इस श्रेणी के तहत भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और अन्य प्रावधान लागू किए गए हैं. यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी.
भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
सरकार के अनुसार, CAPFs और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की गई हैं.
आयु सीमा में मिलेगी छूट
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया है.
इसके अलावा, अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.
इन भर्ती चरणों से होगी छूट
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया के कुछ चरणों से छूट देने का भी प्रावधान किया है. इनमें शामिल हैं.
- फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)
- फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
- लिखित परीक्षा
Ex-Agniveer Wing का किया गया गठन
गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति के समन्वय के उद्देश्य से एक समर्पित Ex-Agniveer Wing का गठन किया है.
पहले बैच की सेवा अवधि अभी पूरी नहीं हुई
सरकार ने बताया कि अग्निवीरों का पहला बैच अभी अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाया है. इसलिए फिलहाल पहला बैच पूर्व अग्निवीर की श्रेणी में शामिल नहीं हुआ है.
लोकसभा में दी गई जानकारी
यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी.
Source: Ministry of Home Affairs


