हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करता है. इन्हीं में से एक बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को बेटे और बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक परिवारों पर विवाह के दौरान आने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है.
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योजना के तहत कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?
योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को.
- बेटे की शादी पर ₹21,000
- बेटी की शादी पर ₹50,000
की वित्तीय सहायता दी जाती है.
यह सहायता विवाह की तैयारियों के लिए शादी से तीन दिन पहले स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है.
कितने बच्चों के लिए मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ सामान्यतः.
- दो बच्चों के विवाह तक दिया जाता है.
हालांकि विशेष प्रावधान के तहत.
- अधिकतम तीन बेटियों के विवाह तक भी सहायता प्राप्त की जा सकती है.
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी.
- आवेदक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो.
- बोर्ड की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता पूरी हो.
- पुत्र या पुत्री का सत्यापित विवाह कार्ड उपलब्ध हो.
महत्वपूर्ण शर्तें
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तों का पालन करना आवश्यक है.
- विवाह के छह महीने के भीतर विवाह प्रमाण पत्र संबंधित सहायक निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा.
- यदि विवाह प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया गया तो भविष्य में बोर्ड की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा.
- श्रमिक को स्व-घोषणा (Self Declaration) देनी होगी कि उसने इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम से सहायता नहीं ली है और भविष्य में भी नहीं लेगा.
- विवाह कार्ड निर्धारित सक्षम अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए.
विवाह कार्ड किन अधिकारियों से सत्यापित कराया जा सकता है?
विवाह कार्ड का सत्यापन निम्न में से किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है.
- राजपत्रित अधिकारी
- सहायक श्रम आयुक्त
- श्रम निरीक्षक
- ग्राम पंचायत सचिव
- पंचायत अधिकारी
- BDPO
- DDPO
- नायब तहसीलदार
- तहसीलदार
- कानूनगो
- पटवारी
- सहायक निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य)
- सरकारी विभाग के SDO
- नगर निगम या नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता
- सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है.
सबसे पहले श्रमिक का HBOCWWB में पंजीकरण होना आवश्यक है.
इसके बाद अंत्योदय-सरल (Antyodaya-SARAL) पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है.
आवेदन की प्रक्रिया में.
- HBOCWWB में श्रमिक पंजीकरण
- परिवार पहचान पत्र (PPP) सत्यापन
- आधार सत्यापन
- कम से कम 90 दिनों का कार्य अनुभव स्वीकृत होना
- SARAL पोर्टल पर लॉगिन
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना
शामिल है.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए सामान्यतः निम्न दस्तावेज आवश्यक होते हैं.
- आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- कार्य स्लिप (Work Slip)
- स्व-घोषणा पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बच्चों का विवाह प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
साथ ही.
- दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष
- दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष
साबित करने वाले दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे.
योजना क्यों है महत्वपूर्ण?
निर्माण श्रमिकों की आय सीमित होने के कारण बच्चों के विवाह के समय आर्थिक दबाव बढ़ जाता है. यह योजना ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता देकर विवाह संबंधी खर्चों में राहत प्रदान करती है और श्रमिक कल्याण को मजबूत बनाती है.
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. बेटे और बेटी की शादी पर कितनी सहायता मिलती है?
बेटे की शादी पर ₹21,000 और बेटी की शादी पर ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है.
2. कितने बच्चों के विवाह के लिए योजना का लाभ मिल सकता है?
सामान्यतः दो बच्चों तक सहायता मिलती है, जबकि अधिकतम तीन बेटियों के विवाह तक लाभ बढ़ाया जा सकता है.
3. क्या HBOCWWB की सदस्यता अनिवार्य है?
हां. आवेदक का HBOCWWB में पंजीकृत होना तथा कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है.
4. विवाह प्रमाण पत्र कब तक जमा करना होगा?
विवाह के छह महीने के भीतर संबंधित कार्यालय में विवाह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है.
Source: Govt Of Haryana


