सिक्किम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए Dearness Allowance यानी DA और Dearness Relief यानी DR में बढ़ोतरी की है. वित्त विभाग की ओर से गुरुवार को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, नई दरें 1 जनवरी से प्रभावी होंगी. इस फैसले का लाभ करीब 50,000 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है.
सरकार ने Pre-Revised और Revised दोनों Basic Pay Structure के तहत वेतन या पेंशन लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR की दरों में बदलाव किया है. इसके अलावा Revised Pay के तहत नियमित वेतनमान पर काम करने वाले Contractual Employees और Work-Charged Establishments के कर्मचारियों को भी संशोधित दरों के दायरे में रखा गया है.
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Pre-Revised Pay Structure में DA और DR बढ़ा
Pre-Revised Basic Pay Structure के तहत वेतन या पेंशन लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR को 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है.
सरकार के सर्कुलर के अनुसार, यह संशोधित दर 1 जनवरी से लागू होगी. यानी इस Pay Structure के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR की नई दर इसी तारीख से प्रभावी मानी जाएगी.
यह बदलाव राज्य सरकार के उन कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा जो Pre-Revised Basic Pay Structure के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.
Revised Pay Structure वालों को भी राहत
Revised Basic Pay Structure के तहत वेतन लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी DA और DR में बढ़ोतरी की गई है.
इस श्रेणी में DA और DR की दर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है. यह संशोधित दर भी 1 जनवरी से प्रभावी होगी.
इसका मतलब है कि Revised Basic Pay Structure के तहत वेतन या पेंशन लेने वाले लोगों के लिए DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
Contractual और Work-Charged कर्मचारियों को भी लाभ
सरकार की ओर से जारी संशोधित दरें केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं. सर्कुलर के मुताबिक, Revised Pay के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों पर लागू वेतनमान में वेतन पाने वाले Contractual Employees और Work-Charged Establishments में काम करने वाले कर्मचारियों को भी संशोधित दरों में शामिल किया गया है.
इससे इस Pay Structure के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी नई DA दर का लाभ मिलेगा.
All India Service अधिकारियों का भी DA बढ़ा
सिक्किम सरकार ने राज्य में कार्यरत All India Service यानी AIS अधिकारियों के लिए भी DA में संशोधन किया है.
जो AIS अधिकारी Sixth Central Pay Commission पर आधारित Pre-Revised Pay Band और Grade Pay Structure के तहत वेतन ले रहे हैं, उनके लिए DA को 257% से बढ़ाकर 262% किया गया है. यह संशोधित दर भी 1 जनवरी से लागू होगी.
वहीं Seventh Central Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर Revised Basic Pay Structure के तहत वेतन लेने वाले AIS अधिकारियों के लिए DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है.
इस श्रेणी के अधिकारियों के लिए भी नई DA दर 1 जनवरी से प्रभावी होगी.
DA और DR की रकम को कैसे Round Off किया जाएगा
सरकार ने संशोधित DA और DR की गणना से बनने वाली राशि के Rounding Off को लेकर भी नियम स्पष्ट किए हैं.
सर्कुलर के अनुसार, अगर गणना के बाद राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये तक Round Off किया जाएगा.
वहीं अगर अंश 50 पैसे से कम है, तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा.
इस तरह सरकार ने संशोधित DA और DR की गणना के बाद बनने वाली राशि को पूर्ण रुपये में निर्धारित करने का तरीका भी स्पष्ट कर दिया है.
करीब 50 हजार कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा
सिक्किम सरकार के इस फैसले से करीब 50,000 कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होने की उम्मीद है.
DA और DR में यह संशोधन अलग-अलग Pay Structures के तहत लागू दरों के अनुसार किया गया है. इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन लाभों को संबंधित Dearness Allowance Rates के अनुरूप समायोजित करना है.
Pre-Revised Pay Structure के तहत DA और DR 257% से 262% और Revised Basic Pay Structure के तहत 58% से 60% किया गया है. वहीं राज्य में काम कर रहे AIS अधिकारियों के लिए भी उनके संबंधित Pay Structure के आधार पर यही संशोधित दरें लागू की गई हैं.
नई दरें 1 जनवरी से प्रभावी होने के साथ सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR से जुड़े लाभों में बदलाव लागू हो गया है.
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