देश के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े सदस्यों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने EPFO की सेवाओं को अधिक सरल, तेज और डिजिटल बनाने के लिए 10 बड़े बदलावों की घोषणा की है.
इन बदलावों का उद्देश्य क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाना, PF ट्रांसफर को स्वत: करना, पेंशन सेवाओं को बेहतर बनाना और सदस्यों को अधिक पारदर्शी डिजिटल अनुभव उपलब्ध कराना है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद करोड़ों कर्मचारियों को EPFO कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी.
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15 जुलाई तक खातों में आएगा PF का ब्याज
श्रम मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 का EPF ब्याज 15 जुलाई 2026 तक सदस्यों के खातों में जमा किए जाने की उम्मीद है.
नई डिजिटल प्रणाली के माध्यम से लगभग ₹1.44 लाख करोड़ का ब्याज प्रोसेस किया जाएगा, जिसे आवश्यक सत्यापन के बाद करीब 34 करोड़ EPF खातों में जमा किया जाएगा.
मिलेगा नया यूनिफाइड EPFO पोर्टल
नई व्यवस्था के तहत सदस्य EPFO पोर्टल पर लॉगिन करते ही एक यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस देख सकेंगे.
इस पोर्टल पर एक ही स्थान पर निम्न जानकारी उपलब्ध होगी.
- सदस्यता विवरण
- PF बैलेंस
- क्लेम की स्थिति
- पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Service)
- प्राप्त लाभों का विवरण
इससे सदस्यों को अपने खाते की जानकारी के लिए अलग-अलग माध्यमों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा.
क्लेम की जांच पहले ही हो जाएगी
नई प्रणाली में किसी भी PF क्लेम को प्रोसेस करने से पहले उसकी ऑटो प्री-वैलिडेशन होगी.
यदि आवेदन में कोई कमी या त्रुटि होगी तो सदस्य को पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी. इससे.
- क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी.
- पहली बार में क्लेम स्वीकृत होने की संभावना बढ़ेगी.
- आवेदन प्रक्रिया अधिक आसान होगी.
सदस्य यह भी जान सकेंगे कि अलग-अलग श्रेणियों में वे अधिकतम कितनी राशि निकाल सकते हैं.
₹5 लाख तक ऑटो क्लेम की सुविधा
EPFO ने एडवांस PF निकासी के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है.
पहले यह सीमा ₹1 लाख थी.
अब पूरी तरह KYC सत्यापित और पात्र दावों का निपटारा स्वत: किया जाएगा, जिससे सदस्यों को पैसे जल्दी मिल सकेंगे.
क्लेम का होगा तेज निपटारा
यदि किसी क्लेम के दौरान अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी तो EPFO अधिकारी अब ऑनलाइन प्रश्न भेज सकेंगे.
सदस्य भी डिजिटल माध्यम से जवाब दे सकेंगे.
इस सुविधा से.
- कार्यालय जाने की आवश्यकता कम होगी.
- क्लेम का निपटारा तेजी से होगा.
- अनावश्यक देरी कम होगी.
इसके अलावा क्लेम की राशि केंद्रीय भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी.
अंतिम भुगतान तक मिलेगा ब्याज
नई व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है.
अब अंतिम PF भुगतान पर ब्याज केवल पिछले महीने के अंतिम दिन तक नहीं बल्कि भुगतान स्वीकृति की तारीख तक जोड़ा जाएगा.
इससे सदस्यों को पहले की तुलना में अधिक ब्याज का लाभ मिलेगा.
PF निकासी के नियम हुए आसान
EPFO ने आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के पुराने 13 जटिल नियमों को सरल बनाकर केवल तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर दिया है.
इनमें शामिल हैं.
- आवश्यक जरूरतें
- आवास संबंधी जरूरतें
- विशेष परिस्थितियां
नई व्यवस्था के तहत सदस्य अपने कुल PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे.
नौकरी बदलने पर स्वत: होगा PF ट्रांसफर
अब नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को अलग से PF ट्रांसफर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी.
आधार से जुड़े UAN (Universal Account Number) के माध्यम से PF खाता स्वत: नए नियोक्ता के साथ जुड़ जाएगा.
पहले इस प्रक्रिया में.
- पुराने नियोक्ता की मंजूरी
- नए नियोक्ता की मंजूरी
- EPFO कार्यालय की स्वीकृति
- अलग ट्रांसफर आवेदन
जैसी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थीं.
देश के किसी भी EPFO कार्यालय से मिलेगी सहायता
नई केंद्रीकृत आईटी प्रणाली लागू होने के बाद सदस्य अब केवल अपने क्षेत्रीय कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे.
वे देश के किसी भी EPFO कार्यालय में जाकर.
- जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
- शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
- आवश्यक सहायता ले सकेंगे.
EPS पेंशनर्स को बड़ी सुविधा
Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थी अब किसी भी EPFO कार्यालय में जाकर अपना Life Certificate जमा कर सकेंगे.
इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी.
अब किसी भी बैंक खाते में मिलेगी पेंशन
नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद पेंशन किसी भी पात्र बैंक खाते में जमा कराई जा सकेगी.
पहले पेंशन केवल उसी बैंक शाखा में भेजी जाती थी जो Pension Payment Order (PPO) से जुड़ी होती थी.
नई व्यवस्था से पेंशन प्राप्त करना अधिक आसान और सुविधाजनक होगा.
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
इन बदलावों से करोड़ों EPF और EPS सदस्यों को कई लाभ मिलने की उम्मीद है.
- PF क्लेम पहले से तेज निपटेंगे.
- कार्यालयों के चक्कर कम लगाने होंगे.
- PF ट्रांसफर स्वत: हो जाएगा.
- निकासी प्रक्रिया अधिक सरल होगी.
- पेंशन सेवाएं बेहतर होंगी.
- डिजिटल पारदर्शिता बढ़ेगी.
- क्लेम रिजेक्शन की संभावना कम होगी.
- ब्याज भुगतान अधिक सटीक होगा.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. EPFO ने ऑटो क्लेम की सीमा कितनी कर दी है?
अब पात्र एडवांस PF क्लेम के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा ₹5 लाख कर दी गई है.
2. PF का ब्याज कब तक खातों में आएगा?
श्रम मंत्री के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 का ब्याज 15 जुलाई 2026 तक खातों में जमा किए जाने की उम्मीद है.
3. क्या नौकरी बदलने पर अलग PF ट्रांसफर फॉर्म भरना होगा?
नहीं. आधार से जुड़े UAN के माध्यम से PF खाता स्वत: ट्रांसफर किया जाएगा.
4. क्या अब किसी भी EPFO कार्यालय से सेवाएं मिल सकेंगी?
हां. नई केंद्रीकृत आईटी प्रणाली लागू होने के बाद सदस्य देश के किसी भी EPFO कार्यालय से सहायता और सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे.


