Dehradun News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा. बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है.
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि का महंगाई भत्ते का अंतर एरियर के रूप में नकद भुगतान किया जाएगा. इससे कर्मचारियों को बढ़े हुए DA के साथ पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा.
इस फैसले का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और UGC वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा.
केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है DA में बढ़ोतरी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत DA और DR बढ़ाने की मंजूरी दी थी. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया था. यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू है.
केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने का अनुमान है. DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना करीब 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा.
क्या होता है DA और DR?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. इसकी गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है. वहीं, पेंशनभोगियों को इसी उद्देश्य से महंगाई राहत दी जाती है. उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से राज्य के पात्र कर्मचारियों को भी अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान 63 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.


