मेघालय सरकार निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मेघालय बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (MBOCWWB) के माध्यम से Death Benefit Scheme चला रही है. इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्राकृतिक या दुर्घटनाजनित मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति या आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
यह योजना श्रमिक परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से लागू की गई है.
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प्राकृतिक और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर कितनी मिलेगी सहायता
योजना के तहत लाभ की राशि मृत्यु के प्रकार और बीमा कवरेज के आधार पर तय की गई है.
- प्राकृतिक मृत्यु होने पर ₹2 लाख की सहायता.
- कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर ₹3 लाख की सहायता.
- यदि श्रमिक किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं है, तो प्राकृतिक मृत्यु पर ₹2 लाख और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर ₹5 लाख तक की सहायता उपलब्ध है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि लाभार्थी PMJJBY, PMSBY या अन्य किसी बीमा योजना के पात्र हैं, तब भी वे इन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का दावा अलग से कर सकते हैं.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं.
- आवेदक मृत श्रमिक का वैध नामित व्यक्ति या आश्रित होना चाहिए.
- मृत श्रमिक मेघालय का निवासी होना चाहिए.
- श्रमिक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत होना चाहिए.
- श्रमिक का पंजीकरण Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board में होना आवश्यक है.
- सहायता केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्राकृतिक या दुर्घटनाजनित मृत्यु की स्थिति में दी जाएगी.
आवेदन कैसे करें
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले MBOCWWB पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. इसके बाद लॉगिन करके डैशबोर्ड में उपलब्ध Death Benefit विकल्प चुनना होगा. आवश्यक जानकारी भरकर सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन जमा किया जा सकता है.
आवेदन जमा होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करके उसकी स्थिति भी देखी जा सकती है. यदि आवेदन अभी प्रक्रिया में नहीं गया है तो आवश्यक जानकारी अपडेट भी की जा सकती है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
- MBOCWWB पहचान पत्र.
- मृत्यु प्रमाण पत्र.
- मासिक अंशदान की रसीद.
- नामित व्यक्ति का पहचान पत्र.
- बैंक पासबुक.
- पता प्रमाण.
- मेडिकल प्रमाण पत्र.
- नामित व्यक्ति की सहमति पत्र.
- नाबालिग होने पर अभिभावक प्रमाण पत्र.
- विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज.
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योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता मिल सके. साथ ही श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी इसका लक्ष्य है.
स्रोत: Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Government of Meghalaya.


