भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने Dabur India Ltd को ‘100 Per Cent’ जैसे दावों के साथ कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. नियामक का कहना है कि इस प्रकार की लेबलिंग खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकती है.
FSSAI ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी की वेबसाइट पर कई खाद्य उत्पाद ‘100 Per Cent’ जैसे दावों के साथ बेचे जा रहे थे. इसके बाद कंपनी को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया.
भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोलर एनर्जी बाजार, अमेरिका को छोड़ा पीछे
इन उत्पादों पर हुई कार्रवाई
FSSAI के अनुसार कार्रवाई उन उत्पादों पर की गई है, जिन पर ‘100 Per Cent’ संबंधी दावे किए गए थे.
इनमें शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, देसी घी, नारियल पानी, नारियल दूध और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं.
FSSAI ने किन दावों पर जताई आपत्ति
नियामक के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर कई उत्पादों पर ‘100 Per Cent Natural’, ‘100 Per Cent Pure’, ‘100 Per Cent Purity Guaranteed’ और ‘100 Per Cent Organic’ जैसे दावे किए गए थे.
FSSAI का कहना है कि ऐसे दावे स्पष्ट रूप से सत्यापित नहीं किए जा सकते और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने की संभावना रखते हैं.
नियमों के उल्लंघन का आरोप
FSSAI ने कहा कि ‘100 Per Cent’ जैसे दावों का उपयोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के अनुरूप नहीं है.
नियामक के अनुसार इस प्रकार के दावे अस्पष्ट, सत्यापन योग्य नहीं हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं. इसी आधार पर कंपनी को ऐसे दावों के साथ उत्पाद बेचने से रोकने का आदेश जारी किया गया है.
दिल्ली-नोएडा वालों के लिए बड़ी राहत, कालिंदी कुंज का जाम खत्म करने 500 करोड़ का मेगा इंटरचेंज तैयार
Dabur India ने क्या कहा
Dabur India ने एक बयान में कहा है कि कंपनी को FSSAI का नोटिस प्राप्त हो गया है.
कंपनी के अनुसार वह नोटिस में उल्लिखित वेबसाइट की सामग्री की जांच कर रही है और मामले का परीक्षण किया जा रहा है.


