CJP Protest: मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन को लेकर Cockroach Janata Party (CJP) के आयोजकों और 400 से 500 अज्ञात समर्थकों व प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, मामला शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189 और 223 के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(3) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ हुआ था प्रदर्शन
यह कार्रवाई शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के बाद की गई. CJP और कुछ अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया था.
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के आयोजकों और बड़ी संख्या में मौजूद अज्ञात लोगों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है.
अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शन का आरोप
इससे पहले शुक्रवार को शिवाजी पार्क की निवासी और अधिवक्ता सिद्धि देओलेकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने CJP के कार्यकर्ताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास और रत्ना सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की थी. देओलेकर ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद आयोजकों ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया.
उन्होंने अपनी शिकायत में बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 जनवरी 2013 के PIL 116/2009 फैसले और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश का भी हवाला दिया.
यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं
देओलेकर ने X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि कानून के तहत लगी पाबंदियों के बावजूद प्रदर्शन करना कानून की अवहेलना है. उन्होंने कहा कि किसी विचारधारा, राजनीतिक अभियान या व्यक्ति को संविधान और कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता. हालांकि, प्रदर्शन आयोजकों का पक्ष और पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्य इस मामले की आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होंगे. फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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