दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women and Child Development) ने बेटियों की शिक्षा, सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए Delhi Lakhpati Bitiya Scheme शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर स्कूल, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
योजना का उद्देश्य बेटियों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है.
Delhi Lakhpati Bitiya Scheme का उद्देश्य
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं.
- बेटियों की सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाना.
- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना.
- उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना.
- बालिकाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना.
- भेदभाव और उपेक्षा को कम करना.
योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
इस योजना में अलग-अलग शैक्षणिक चरणों पर सहायता राशि दी जाती है.
जन्म के समय
- ₹11,000 जमा किए जाते हैं, जो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर परिपक्वता (Maturity) के समय मिलते हैं.
स्कूल शिक्षा के दौरान
- कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹5,000
- कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹5,000
- कक्षा 9 में प्रवेश पर ₹5,000
- कक्षा 11 या कक्षा 10 के बाद ITI/पॉलिटेक्निक में प्रवेश पर ₹5,000
- कक्षा 12 में प्रवेश पर ₹5,000
डिप्लोमा और उच्च शिक्षा
1 वर्षीय डिप्लोमा
- ₹10,000
2 वर्षीय डिप्लोमा
- कुल ₹20,000
3 वर्षीय डिप्लोमा
- कुल ₹20,000
3 वर्षीय ग्रेजुएशन
- कुल ₹20,000
4 वर्षीय ग्रेजुएशन
- कुल ₹25,000
योजना की महत्वपूर्ण शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है.
- सहायता राशि किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती.
- परिपक्वता से पहले राशि नहीं निकाली जा सकती.
- जमा राशि पर ऋण नहीं लिया जा सकता.
- लाभार्थी बालिका का 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहना आवश्यक है.
- सरकारी टीकाकरण (Immunization) पूरा होना चाहिए.
- प्रत्येक शैक्षणिक चरण पर समय पर आवेदन करना अनिवार्य है.
कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के लिए निम्न पात्रता निर्धारित की गई है.
- बालिका का जन्म दिल्ली में हुआ हो.
- दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- परिवार पिछले कम से कम 3 वर्षों से दिल्ली का निवासी हो.
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं हो.
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को लाभ मिलेगा.
- बालिका दिल्ली के सरकारी, MCD, NDMC या मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रही हो.
- निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन किया जाए.
- 18 वर्ष की आयु तक बालिका का विवाह नहीं होना चाहिए.
- सरकारी टीकाकरण नियमों का पालन आवश्यक है.
किन चरणों पर आवेदन किया जा सकता है?
योजना में निम्न अवसरों पर पंजीकरण कराया जा सकता है.
- जन्म के एक वर्ष के भीतर
- कक्षा 1 में प्रवेश
- कक्षा 6 में प्रवेश
- कक्षा 9 में प्रवेश
- कक्षा 11 में प्रवेश
- कक्षा 10 के बाद ITI या पॉलिटेक्निक में प्रवेश
- कक्षा 12 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में प्रवेश
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है.
आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है.
- आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Parent/Guardian के रूप में पंजीकरण करें.
- मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें.
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करें.
निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद परिपक्वता राशि सीधे बालिका के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है.
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
- दिल्ली निवास प्रमाण
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता एवं बालिका का संयुक्त फोटो
- परिवार की आय संबंधी स्व-घोषणा
- स्कूल या कॉलेज का प्रवेश प्रमाण पत्र
- निजी विद्यालय के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र
- टीकाकरण प्रमाण पत्र
- आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि मांगे जाएं)
Source: महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार.


