प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. अब किसान 14 अगस्त 2026 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे. पहले इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी.
नई समय सीमा बढ़ने से ऐसे किसानों को राहत मिलेगी, जो निर्धारित तिथि तक किसी कारणवश अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सके थे. अब वे अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं और अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं.
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किसानों को मिला अतिरिक्त समय
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अंतिम तिथि बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ उपलब्ध कराना है.
जो किसान 31 जुलाई तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब 14 अगस्त तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं.
इन फसलों को किया गया अधिसूचित
कृषि विभाग ने बताया कि ग्राम स्तर पर धान (सिंचित और असिंचित), मक्का तथा सोयाबीन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित किया गया है.
इसके अलावा राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसलों को भी योजना में शामिल किया गया है.
इन अधिसूचित फसलों के किसान निर्धारित अवधि के भीतर बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य अधिसूचित फसलों के किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है. अंतिम तिथि बढ़ने से अधिक किसान इस योजना में शामिल हो सकेंगे.
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 14 अगस्त 2026 की नई अंतिम तिथि से पहले अपनी पात्र फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया पूरी कर लें.
समय पर बीमा कराने की सलाह
अधिकारियों ने किसानों से कहा है कि अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. इससे किसी भी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेज संबंधी परेशानी से बचा जा सकेगा और योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा.


