केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) पेश करेगी. यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है.
लोकसभा के कार्यसूची (List of Business) के अनुसार, इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सदन में प्रस्तुत करेंगे.
2024 के कानून में होंगे संशोधन
प्रस्तावित संशोधन विधेयक का उद्देश्य Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 में बदलाव करना है. सरकार का कहना है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों को और मजबूत किया जाएगा.
पेपर लीक मामलों पर सरकार की सख्ती
यह विधेयक ऐसे समय लाया जा रहा है जब हाल के दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर व्यापक चर्चा रही है.
शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया था.
सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, छात्रों का विश्वास मजबूत करना और अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है.
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डॉ. जितेंद्र सिंह करेंगे विधेयक पेश
लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार को यह संशोधन विधेयक सदन में पेश करेंगे. विधेयक पेश होने के बाद उस पर आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी.


