कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Amnesty Scheme 2026 शुरू की है. इस योजना के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों (Establishments) को एकमुश्त अवसर दिया गया है, जो Income Tax Act, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त Provident Fund (PF) Trust चला रहे हैं, लेकिन उनके पास Employees’ Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 की धारा 17 के तहत औपचारिक छूट (Exemption) की अधिसूचना नहीं है.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार यह योजना 29 जून 2026 को अधिसूचित की गई है और इसकी अवधि 6 महीने होगी. इस दौरान पात्र संस्थान आवेदन कर अपने PF ट्रस्ट की स्थिति नियमित (Regularise) करा सकते हैं.
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क्यों लाई गई है EPFO Amnesty Scheme 2026?
सरकार ने Finance Act, 2026 के माध्यम से आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Recognised Provident Fund) के नियमों को EPF Act, 1952 और Code on Social Security, 2020 के अनुरूप बनाया है.
अब केवल वही PF ट्रस्ट आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त करेंगे, जिन्हें EPF Act की धारा 17 के तहत औपचारिक छूट प्राप्त होगी.
इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए EPFO ने Amnesty Scheme शुरू की है, ताकि पात्र संस्थान बिना अनावश्यक कानूनी जटिलताओं के अपनी स्थिति नियमित करा सकें.
किन संस्थानों पर लागू होगी यह योजना?
यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिए है जो.
- Income Tax Act, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त PF Trust संचालित कर रहे हैं.
- लेकिन उनके पास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी औपचारिक Exemption Notification नहीं है.
ऐसे संस्थान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.
कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
EPFO ने पात्र संस्थानों को दो श्रेणियों में बांटा है.
Category-I
ऐसे संस्थान.
- जो अपने ट्रस्ट का पूर्व प्रभाव (Retrospective) से नियमितीकरण चाहते हैं.
- और पहले से Un-exempted Establishment के रूप में अनुपालन कर रहे हैं.
- या भविष्य में Un-exempted Establishment के रूप में कार्य करना चाहते हैं.
Category-II
ऐसे संस्थान.
- जो अपने ट्रस्ट का पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण चाहते हैं.
- और भविष्य में Code on Social Security, 2020 के तहत Exempted Establishment के रूप में कार्य जारी रखना चाहते हैं.
योजना के प्रमुख लाभ
EPFO के अनुसार योजना के तहत कई महत्वपूर्ण राहतें दी जाएंगी.
पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण
पात्र संस्थानों को उनके PF ट्रस्ट की स्थापना की तिथि से निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक Exemption Status प्रदान किया जाएगा.
Social Security Code की कुछ शर्तों से राहत
योजना के तहत.
- न्यूनतम कर्मचारी संख्या की शर्त
- न्यूनतम कॉर्पस की शर्त
- तीन वर्ष के पूर्व अनुपालन (3-Year Compliance Rule)
को पूरा माना जाएगा.
कानूनी मामलों से राहत
यदि.
- कर्मचारियों के खातों में वैधानिक दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज जमा किया गया है.
- सभी अंशदान समय पर जमा किए गए हैं.
तो.
- लंबित मूल्यांकन
- क्षतिपूर्ति (Damages)
- ब्याज संबंधी कार्यवाही
वापस ले ली जाएगी.
पहले से पारित आदेशों को भी शून्य (Void Ab Initio) माना जाएगा.
आवेदन कैसे करें?
EPFO ने आवेदन प्रक्रिया भी निर्धारित की है.
पात्र संस्थानों को.
- केंद्र सरकार को संबोधित औपचारिक आवेदन भेजना होगा.
- संबंधित EPFO Regional Office को ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजा जा सकता है.
- इच्छुक संस्थान पहले अपनी Expression of Interest भी भेज सकते हैं.
इसके लिए EPFO ने आधिकारिक ईमेल उपलब्ध कराया है.
ऑडिट कराना होगा अनिवार्य
योजना का लाभ लेने वाले संस्थानों के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं.
- वित्तीय खातों का Chartered Accountant द्वारा ऑडिट कराया जाएगा.
- यदि EPFO विशेष या अनुपालन ऑडिट का निर्देश देता है, तो आवेदन के तीन महीने के भीतर उसे पूरा करना होगा.
EPFO देगा पूरी सहायता
मंत्रालय ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश.
- Gazette Notification GSR 525(E)
- EPFO Circular
- Standard Operating Procedure (SoP)
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट
पर उपलब्ध हैं.
साथ ही संबंधित EPFO Regional Office आवेदन स्वीकार करने और आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए जिम्मेदार होगा.
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
विशेषज्ञों के अनुसार Amnesty Scheme 2026 उन संस्थानों के लिए बड़ी राहत है, जिनके PF ट्रस्ट लंबे समय से संचालित तो हो रहे थे, लेकिन औपचारिक छूट संबंधी दस्तावेज पूरे नहीं थे.
इस योजना से.
- कानूनी विवाद कम होंगे.
- PF ट्रस्ट की स्थिति स्पष्ट होगी.
- कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे.
- संस्थानों को अनुपालन में आसानी होगी.
- भविष्य में EPFO नियमों के अनुसार संचालन सुचारु होगा.
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. EPFO Amnesty Scheme 2026 क्या है?
यह EPFO की एक विशेष योजना है, जिसके तहत पात्र PF ट्रस्ट संचालित करने वाले संस्थानों को अपनी स्थिति नियमित कराने का एकमुश्त अवसर दिया गया है.
2. इस योजना की अवधि कितनी है?
यह योजना 29 जून 2026 से 6 महीने तक लागू रहेगी.
3. कौन आवेदन कर सकता है?
ऐसे प्रतिष्ठान जो Income Tax Act के तहत मान्यता प्राप्त PF Trust चला रहे हैं, लेकिन उनके पास EPF Act की धारा 17 के तहत औपचारिक Exemption Notification नहीं है.
4. आवेदन कहां भेजा जा सकता है?
आवेदन संबंधित EPFO Regional Office को ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है. इच्छुक संस्थान अपनी Expression of Interest rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी भेज सकते हैं.
Source: Ministry of Labour & Employment


