दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े चर्चित आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है.
दिल्ली की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) प्रवीण सिंह ने सजा की अवधि पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. अदालत ने मामले को बेहद गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया था.
ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद
अदालत ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा था.
13 जुलाई को दोषी ठहराए गए थे आरोपी
इस महीने 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन और चार अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था.
सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को हत्या का दोषी माना था. इसके बाद आज सजा पर अंतिम फैसला सुनाया गया.
2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी हत्या
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था.
बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था. इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
अदालत ने अपराध को बताया समाज को झकझोरने वाला
सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं, बल्कि ऐसा अपराध है जिसने समाज को गहराई से प्रभावित किया.
अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
स्रोत: दिल्ली अदालत की कार्यवाही.


