भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली स्थित एक निजी होटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने होटल का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है.
एफएसएसएआई ने बताया कि निरीक्षण के दौरान होटल में खराब हो चुके खाना पकाने के तेल (Degraded Cooking Oil) का उपयोग, भोजन की गुणवत्ता में कमी और अन्य खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए गए. इन कमियों को देखते हुए यह कार्रवाई जनस्वास्थ्य के हित में की गई है.
तत्काल प्रभाव से बंद करनी होंगी खाद्य गतिविधियां
एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पर जारी जानकारी में कहा कि लाइसेंस निलंबित होने के बाद संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को तत्काल प्रभाव से सभी खाद्य व्यवसाय गतिविधियां बंद करनी होंगी.
प्राधिकरण का कहना है कि जब तक निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता, तब तक होटल खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं कर सकेगा.
15 दिनों में सुधार का दिया गया मौका
एफएसएसएआई ने होटल प्रबंधन को 15 दिनों का समय दिया है ताकि वह सभी कमियों को दूर कर खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करे.
यदि निर्धारित अवधि के भीतर सभी खामियां दूर नहीं की जाती हैं और नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो होटल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
किन वजहों से हुई कार्रवाई?
एफएसएसएआई के अनुसार निरीक्षण के दौरान प्रमुख रूप से निम्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं:
- खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग.
- भोजन की गुणवत्ता में कमी.
- खाद्य सुरक्षा नियमों के अन्य उल्लंघन.
इन्हीं कारणों से जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए होटल का लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया गया.
जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता
एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके.
स्रोत: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI).


