तमिलनाडु सरकार के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित Free Sewing Machine Scheme का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराना है. यह योजना विशेष रूप से Backward Classes (BC), Most Backward Classes (MBC) और Denotified Communities (DNC) के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है.
योजना के तहत क्या मिलेगा?
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाती है ताकि वे सिलाई कार्य शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें.
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक तमिलनाडु का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आवेदक BC, MBC या DNC समुदाय से संबंधित होना चाहिए.
- सिलाई (Tailoring) का ज्ञान होना आवश्यक है.
- ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक की आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाता है.
आवेदन प्रक्रिया:
- संबंधित जिले के District Backward Classes and Minorities Welfare Officer कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें.
- पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं.
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करें.
- आवेदन जमा करने के बाद रसीद या पावती अवश्य प्राप्त करें.
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
- BC/MBC/DNC समुदाय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, SSLC मार्कशीट आदि)
- सिलाई का ज्ञान होने का प्रमाण पत्र या संबंधित दस्तावेज
- विभाग द्वारा मांगे जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज
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योजना का उद्देश्य
तमिलनाडु सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी आय बढ़ाना और सिलाई जैसे कौशल आधारित व्यवसायों के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास कर रही है.
स्रोत: तमिलनाडु सरकार, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.


