उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) के माध्यम से एजुकेशन लोन योजना संचालित कर रही है. इस योजना के तहत भारत में पढ़ाई के लिए ₹30 लाख और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए ₹40 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है.
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को तकनीकी, प्रोफेशनल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.
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योजना के तहत किन कोर्सों के लिए मिलता है लोन?
NSFDC की यह योजना भारत और विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित नियमित पूर्णकालिक (Regular Full-Time) प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्सों के लिए लागू है.
योजना के तहत कई प्रमुख पाठ्यक्रम शामिल हैं, जैसे:
- इंजीनियरिंग (Diploma, B.Tech, M.Tech)
- मेडिकल (MBBS, MD, MS)
- आर्किटेक्चर
- फार्मेसी
- डेंटल
- नर्सिंग
- फिजियोथेरेपी
- सूचना प्रौद्योगिकी (BCA, MCA)
- मैनेजमेंट (BBA, MBA)
- होटल मैनेजमेंट
- कानून (LLB, LLM)
- पत्रकारिता एवं जनसंचार
- चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA)
- कंपनी सेक्रेटरी (CS)
- कॉस्ट अकाउंटेंसी (ICWA)
- M.Phil और Ph.D सहित उच्च शिक्षा
- अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम
कितना मिलेगा शिक्षा ऋण?
भारत में पढ़ाई के लिए
- अधिकतम ₹30 लाख या कुल कोर्स फीस का 90 प्रतिशत, जो भी कम हो.
विदेश में पढ़ाई के लिए
- अधिकतम ₹40 लाख या कुल कोर्स फीस का 90 प्रतिशत, जो भी कम हो.
ब्याज दर
भारत में अध्ययन
- पुरुष अभ्यर्थी: 6% प्रतिवर्ष
- महिला अभ्यर्थी: 5.5% प्रतिवर्ष
विदेश में अध्ययन
- पुरुष अभ्यर्थी: 7% प्रतिवर्ष
- महिला अभ्यर्थी: 6.5% प्रतिवर्ष
मोरेटोरियम और पुनर्भुगतान
- कोर्स पूरा होने या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद (जो पहले हो) ऋण चुकाने की प्रक्रिया शुरू होगी.
- भारत में ₹10 लाख तक के ऋण के लिए अधिकतम 10 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि.
- विदेश में ₹10 लाख तक के ऋण के लिए अधिकतम 12 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि.
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए:
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से होना चाहिए.
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए.
- आवेदन संबंधित State Channelizing Agency (SCA) या अधिकृत चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा.
किन मामलों में लोन नहीं मिलेगा?
जो छात्र अपना कोर्स पहले ही पूरा कर चुके हैं, उन्हें इस योजना के तहत शिक्षा ऋण का लाभ नहीं दिया जाएगा.
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं.
आवेदन के लिए:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
- एजुकेशन लोन आवेदन पत्र भरें.
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड या संलग्न करें.
- आवेदन जमा करें.
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
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Source: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC), भारत सरकार.


