गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह ‘सी’ पदों की भर्ती के लिए भर्ती नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है. नए नियमों के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं. साथ ही उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से भी छूट मिलेगी.
मंत्रालय के अनुसार, नए भर्ती नियम 27 जुलाई 2026 से लागू हो चुके हैं. ये नियम वर्ष 2011 में जारी सहायक उप-निरीक्षक (GD), हेड कांस्टेबल (GD) और कांस्टेबल (GD) भर्ती नियमों का स्थान लेंगे.
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कांस्टेबल (GD) भर्ती में 50% पद होंगे आरक्षित
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पदों पर होने वाली भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित रहेंगी.
सरकार का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.
लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट से मिलेगी छूट
नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से छूट दी जाएगी.
यह प्रावधान केवल अधिसूचना में निर्धारित पात्र पूर्व अग्निवीर अभ्यर्थियों पर लागू होगा.
भर्ती होगी दो चरणों में
अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी.
पहले चरण में नोडल बल केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों को भरेगा.
दूसरे चरण में खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों के साथ-साथ पहले चरण में यदि कोई आरक्षित पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें भी भरा जाएगा.
आयु सीमा में भी मिलेगी छूट
गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में भी राहत दी है.
- पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी.
- बाद के बैचों के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.
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इन माध्यमों से होगी नियुक्ति
अधिसूचना के अनुसार, कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पदों पर नियुक्ति निम्न माध्यमों से की जाएगी:
- सीधी भर्ती
- प्रतिनियुक्ति
- पुनर्नियोजन
- पुरस्कार (Meritorious Service) के आधार पर नियुक्ति
गृह मंत्रालय का कहना है कि नए भर्ती नियमों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना और पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.
स्रोत: गृह मंत्रालय.


