आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) संचालित की जाती है. यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत एक गैर-अंशदायी (Non-Contributory) पेंशन योजना है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है.
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Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लाभ
इस योजना के तहत आयु के आधार पर निम्नलिखित पेंशन दी जाती है.
- 40 से 79 वर्ष की पात्र विधवा महिलाओं को ₹300 प्रति माह पेंशन.
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को ₹500 प्रति माह पेंशन.
पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी.
- आवेदक विधवा महिला हो.
- आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो.
- परिवार भारत सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आता हो.
किन परिस्थितियों में पेंशन बंद हो सकती है?
निम्न स्थितियों में योजना का लाभ समाप्त किया जा सकता है.
- विधवा महिला के पुनर्विवाह की स्थिति में.
- यदि परिवार BPL श्रेणी से बाहर हो जाए.
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन
- UMANG ऐप डाउनलोड करें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन करें.
- NSAP सेवा खोजें.
- Apply Online विकल्प चुनें.
- आवश्यक जानकारी भरें.
- पेंशन प्राप्त करने का माध्यम चुनें.
- फोटो एवं जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन सबमिट करें.
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आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या सरकारी अस्पताल के मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र)
Source: Ministry Of Rural Development


