ऑनलाइन खाद्य व नागरिक आपूर्ति पोर्टल (NFSA या राज्य पोर्टल) के आने से राशन कार्ड में नए सदस्य (जैसे नवजात शिशु या नवविवाहिता) का नाम जोड़ना आसान हो गया है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद हफ्तों या महीनों तक एप्लीकेशन का स्टेटस ‘Pending’, ‘Under Verification’ या ‘Pending for Approval’ ही दिखाई देता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है.
यहाँ उन मुख्य कारणों और आसान कदमों की जानकारी दी जा रही है, जिनकी मदद से आप इस पेन्डिंग स्टेटस को जल्द से जल्द क्लीयर करवा सकते हैं.
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एप्लीकेशन ‘Pending’ रहने के मुख्य कारण
जब आप ऑनलाइन पोर्टल या CSC सेंटर के जरिए आवेदन करते हैं, तो आपकी फ़ाइल अलग-अलग स्तरों से होकर गुजरती है. स्टेटस पेन्डिंग रहने की प्रमुख वजहें निम्नलिखित हैं:
- फिजिकल वेरिफिकेशन में देरी: ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एरिया इंस्पेक्टर (Food Inspector) या स्थानीय कोटेदार/राशन डीलर द्वारा डाक्यूमेंट्स का भौतिक सत्यापन न होना.
- अधूरे या अस्पष्ट दस्तावेज: अपलोड किए गए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट का धुंधला या गलत होना.
- अधिकारी के पास बैकलाग: तहसील या खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में आवेदनों की अधिक संख्या होना.
- आधार मैपिंग न होना: नए सदस्य का आधार कार्ड राशन कार्ड डेटाबेस या सर्वर से सही तरीके से लिंक न होना.
पेन्डिंग स्टेटस हटाने के लिए करें ये 4 काम
यदि आपका आवेदन 15 से 30 दिनों से अधिक समय से पेन्डिंग है, तो आप नीचे दिए गए तरीकों को अपनाकर प्रक्रिया को तेज करवा सकते हैं:
- आवेदन की रसीद और डॉक्यूमेंट्स तहसील में जमा करें
ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद केवल डिजिटल सबमिशन पर निर्भर न रहें. अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद (Acknowledgement Receipt), राशन कार्ड की कॉपी और नए सदस्य के सभी जरूरी दस्तावेजों (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र/विवाह प्रमाण पत्र) की हार्ड कॉपी लें. इन सभी डाक्यूमेंट्स को अपने संबंधित खाद्य आपूर्ति अधिकारी (TSO/FSO) या तहसील कार्यालय में जमा कराएं. - स्थानीय राशन डीलर और फूड इंस्पेक्टर से संपर्क करें
अक्सर ऑनलाइन फ़ाइल लोकल फूड इंस्पेक्टर की लॉगिन आईडी पर पेंडिंग रहती है. आप अपने क्षेत्र के राशन डीलर से मिलकर पूछें कि आपके क्षेत्र का फूड इंस्पेक्टर कौन है. अधिकारी से सीधे मिलकर आवेदन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाएं और वेरिफिकेशन पूरा करने का अनुरोध करें. - स्टेट ग्रीवांस पोर्टल (PG Portal) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
अगर कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई न हो, तो अपने राज्य के जनसुनवाई / शिकायत निवारण पोर्टल (जैसे UP का Jansunwai, Bihar का CPGRAMS आदि) पर शिकायत दर्ज करें.
राज्य के खाद्य पोर्टल पर जाएं और ‘Grievance’ / ‘शिकायत दर्ज करें’ सेक्शन चुनें.
अपना रेफरेंस नंबर (Application Reference Number) दर्ज करें और बताएं कि इतने दिनों से आवेदन पेन्डिंग है.
सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर संबंधित अधिकारी को तय समय सीमा के भीतर जवाब देना पड़ता है. - राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (1967) पर कॉल करें
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं. आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1967 या अपने राज्य के विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं और पेंडिंग रिक्वेस्ट की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
भविष्य के लिए जरूरी सुझाव
सारे ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स तैयार रखें: जब भी वेरिफिकेशन अधिकारी जांच के लिए आएं या आपको बुलाएं, तो नए सदस्य का ओरिजिनल आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र तुरंत दिखाएं.
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करते रहें: हफ्ते में कम से कम दो बार ऑनलाइन पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करते रहें. अगर ऑब्जेक्शन (Objection) या रिजेक्शन रिमार्क आया हो, तो उसे समय पर सुधारें.
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